लखनऊ. यूपी सरकार ने प्रदेशभर में पोस्टमार्टम को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है. नई गाइडलाइन के अनुसार, अब पीएम रिपोर्ट के लिए घंटों इंतजार नहीं करना होगा. 4 घंटे के भीतर शव का पीएम करना होगा. जिसे लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने गाइडलाइन जारी की है. अगर देरी हुई तो जिम्मेदार की जवाबदेही तय की जाएगी.
इसे भी पढ़ें- क्या चाहते हैं SP साहब! जेठ के कारनामे से तंग आकर थाने पहुंची महिला, फिर पुलिसवालों ने उसके साथ जो किया…
बता दें कि व्यवस्था को सरल बनाने के लिए प्रदेश के सभी जिलों के पोस्टमार्टम हाउस में नई व्यवस्था लागू की गई है. ऐसे में अब लोगों को पीएम कराने के लिए 4 घंटे का समय लगेगा. नई गाइ़़लाइन के मुताबिक, बृजेश पाठक ने कहा है कि महिला अपराध, रेप, विवाह के प्रथम 10 वर्षों के भीतर महिला की मृत्यु की दशा में पोस्टमार्टम पैनल में महिला डॉक्टर अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए. अज्ञात शव की पहचान के लिए डीएन सैम्पलिंग कराई जाए.
इसे भी पढ़ें- ‘मेरे साथ संबंध बनाओगी तो 40 हजार दूंगा’, बहू के साथ गंदी बातें कर ससुर ने की घटिया डिमांड, पति को बताया तो कही चौका देने वाली बात…
हत्या, आत्महत्या, यौन अपराध, क्षत-विक्षत शव और संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु संबंधी प्रकरणों में रात में पोस्टमार्टम न कराएं जाएं. हालांकि अपरिहार्य कारणों में जिला मजिस्ट्रेट और उनके अधिकृत अधिकारी की अनुमति पर रात में भी पोस्टमार्टम कराया जा सकता है.
इसे भी पढ़ें- नर्क से कम नहीं है ये..! कोई कमरे में मिला बंधा तो कोई मिला तहखाने में कैद, वृद्धाश्रम में 39 बुजुर्गों का हाल देख पुलिस रह गई सन्न
कानून व्यवस्था से जुड़े प्रकरण, एनकाउंटर, पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु, विवाह के प्रथम 10 वर्षों में हुई महिला की मृत्यु आदि में रात में होने वाले पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी कराई जाए. शासनादेश के मुताबिक पैनल के तहत होने वाले पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी अवश्य कराई जाए. इसका पैसा पीड़ित परिवारीजनों से नहीं लिया जाए. वीडियोग्राफी का भुगतान रोगी कल्याण समिति और अन्य मदों से किया जाए.
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें