मऊ. माफिया मुख्तार अंसारी की वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए गुरुवार को शस्त्र लाइसेंस के मामले में सीजेएम कोर्ट में पेशी हुई. इस दौरान मुख्तार जज के सामने गिड़गिड़ाते नजर आया. उन्होंने कोर्ट से शिकायत की कि उसे जेल मैनुअल के अनुसार सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं. इस पर कोर्ट ने बांदा के जेल अधीक्षक को फटकार लगाते हुए जेल मैनुअल के अनुसार सुविधाएं देने का आदेश दिया.
मामले की सुनवाई सीजेएम कोर्ट में हुई. मुख्तार को वांछित किया गया था. इसी के तहत वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मुख्तार की पेशी हुई. मुख्तार ने सीजेएम अलका नेहल से कहा कि वो जनप्रतिनिधि है. इसके तहत उसे जेल मैनुअल के तहत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं. मामले की गली सुनवाई 26 अप्रैल को होगी.
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माफिया मुख्तार अंसारी ने कहा कि है कि जेल में तख्त, कूलर, मच्छरदानी टेबल और क्लास थ्री के तहत सुविधाएं मिलनी चाहिए. लेकिन नहीं दी जा रही हैं. इसे गंभीरता से लेते हुए सीजेएम ने बांदा जेल अधीक्षक को फटकार लगाते हुए जेल मैनुअल के तहत सुविधायें दिए जाने का आदेश दिया.
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