वाराणसी. उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना के खतरे को देखते हुए कोरोना कर्फ्यू को 31 मई सुबह 7 बजे तक बढ़ा दिया गया है. वाराणसी के जिलाधिकारी ने आंशिक कोरोना कर्फ्यू का नया आदेश जारी कर दिया है.

जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने जनपद वाराणसी में आंशिक कोरोना कर्फ्यू का आदेश जारी कर दिया है. इस तरह वाराणसी जनपद के संपूर्ण क्षेत्र में आंशिक कोरोना कर्फ्यू 31 मई की  सुबह 7 बजे तक प्रभावी रहेगा. इस दौरान लोगों और उनके वाहनों का आवागमन व जनसामान्य का घर से बाहर निकलना और सभी व्यापारिक व व्यवसायिक गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी.

ये दुकानें दोपहर 1 बजे तक रहेंगी चालू

कोरोना कर्फ्यू के दौरान जनपद वाराणसी में सभी प्रकार की दुकान, शाॅपिंग काॅम्प्लेक्स, माॅल, व्यापारिक प्रतिष्ठान, धार्मिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे और किसी भी तरह की सार्वजनिक व धार्मिक गतिविधियां प्रतिबंधित रहेगी. इस दौरान दूध, सब्जी, ब्रेड, फल, बेकरी के सभी उत्पादों के आउटलेट, भोजन सामग्री की दुकानें, अनाज-गल्ले की रिटेल दुकानें, मिठाई की दुकानें, आबकारी दुकानें, सब्जी मण्डी/फल मण्डी आदि दोपहर 1 बजे तक सोशल डिस्टेंसिंग के पालन तथा सेनेटाइजर एवं मास्क के प्रयोग की अनिवार्यता के साथ खोली जा सकती हैं. जनपद में चल रहे निर्माण कार्योें से सम्बन्धित विद्युत, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिोनिक्स, हार्डवेयर एवं बिल्डिंग निर्माण सामग्री की दुकानें दोपहर 1 बजे तक सोशल डिस्टेंसिंग के पालन, सेनेटाइजर और मास्क के प्रयोग की अनिवार्यता के साथ खोली जा सकती हैं.

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इन सेवाओं पर पूरी तरह छूट 

मेडिकल दुकानें, मेडिकल आपूर्ति, सर्जिकल दुकानें, मेडिकल टेस्ट व ब्लड टेस्ट जांच करने वाली लैब, ब्लड कलेक्शन सेंटर एवं उनके ऑफिस, निजी व सरकारी मेडिकल व प्राइवेट प्रैक्टिस वाले क्लीनिक, अस्पताल, एम्बुलेंस, हाॅस्पिटल को होने वाली सामग्रियों की आपूर्ति, आपात चिकित्सा स्थिति वाले व्यक्ति व अन्य मेडिकल सेवाएं इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी. मेडिकल सप्लाई की आवश्यकताओं के दृष्टिगत सभी कुरियर, ई-काॅमर्स, ट्रांसपोर्ट ऑफिस, गोदाम व उनके कर्मचारी व वाहन इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे. पेट्रोल पम्प, गैंस एजेंसी, ऑक्सीजन गैस के वेंडर्स/सप्लायर्स, न्यूज पेपर वेंडर इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे. औद्योगिक गतिविधियां, सरकारी निर्माण कार्य इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। इस दौरान आवागमन के सरकारी व निजी साधनों, टैक्सी, ऑटो, ई-रिक्शा आदि पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा. बीज व खाद की दुकानें, कीटनाशक दवाओं की दुकानें, कृषि यन्त्रों से सम्बन्धित दुकानें, कोटे की उचित दर की दुकानें व गेहूं क्रय केन्द्र इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे. दूरसंचार सेवाएं, डाक सेवा, प्रिंट और इलेक्ट्राॅनिक मीडिया तथा इंटरनेट सेवा से जुड़े व्यक्ति इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे. इस दौरान यात्रीगण, मरीज, कोविड टेस्ट कराने वाले व्यक्तियों और वैक्सीनेशन कराने वाले व्यक्तियों के आवागमन व इनके वाहनों /टैक्सी/ ऑटो / और ई-रिक्शा पर प्रतिबंध नहीं होगा.

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