लखनऊ. उत्तर प्रदेश में अब प्राइवेट स्कूलों की मनमानी नहीं चलेगी. कोरोना काल को देखते हुए राज्य सरकार ने आदेश जारी किया है. अब प्राइवेट स्कूल इस साल फीस नहीं पढ़ा सकेंगे. इसे महामारी के समय पालकों को फीस से राहत मिलेगी.

स्कूलों की फीस को लेकर आदेश जारी हुआ है. इस साल प्राइवेट स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकेंगे. राज्य के डिप्टी सीएम डॉ. दिनेश शर्मा ने यह आदेश जारी किया है. यह आदेश सभी बोर्ड के स्कूलों पर लागू होगा. अब अभिभवकों को स्कूल बंद रहने की अवधि में ट्रांसपोर्ट फीस नहीं देना होगी. यूपी के विद्यालय शैक्षणिक सत्र 2021-22 में नहींफीस में वृद्धि  कर सकेंगे. पालक को 3 माह की अग्रिम फीस देने में परेशानी होने पर मासिक फीस दे सकेंगे.

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डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा कि यूपी के स्कूल इस सेशन में फीस नहीं बढ़ा सकेंगे. स्कूल में ऑफलाइन परीक्षा नहीं हो रही है तो परीक्षा फीस भी नहीं लिया जाएगा. खेल, लैब, लाइब्रेरी, कम्प्यूटर, वार्षिक फंक्शन जैसी गतिविधियां नहीं हो रही हैं तो उनका शुल्क भी नहीं लिया जा सकेगा.

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