लखनऊ। किराये पर रहने वाले लोगों को अक्सर मकान मालिकों की मनमानी का शिकार होना पड़ता है. यही नहीं मकान खाली कराने को लेकर भी किसी तरह के नियमों का पालन कई बार नहीं किया जाता है. इसके इतर कभी-कभी मकान मालिक को भी किरायेदारी विवाद के चलते प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता है. इन सबसे छुटकारा दिलाने के लिए सीएम योगी ने अध्यादेश 2021 को मंजूरी दी है.
किराएदार-मालिक के बीच के विवाद को ट्रिब्यूनल निपटारा करेगा. उत्तर प्रदेश सरकार ने किरायेदारी को लेकर नए नियम लागू कर दिया है. यूपी में अब मकान मालिक बिना अनुबंध किराएदार नहीं रख सकेंगे. सरकार के नियमों के मुताबिक ना ही मकान मालिक मनमाना किराया वसूल सकेंगे. यूपी में अब उपनगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन द्वितीय अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई है.
कैबिनेट बाई सर्कुलेशन में इस अध्यादेश को मंजूरी दी गयी है. इस कानून के माध्यम से किरायेदारी विवाद को सुलझाने में मदद मिलेगी. नए नियम के अनुसार किसी भी वाद का 60 दिनों में निस्तारण किया जा सकेगा.
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