प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्तार अंसारी की पत्नी का शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने का आदेश रद्द कर दिया है. आफसा अंसारी ने याचिका लगाई थी. हाईकोर्ट ने कहा कि जांच विचाराधीन रहने के दौरान अधिकारियों को शस्त्र लाइसेंस निलंबित करने का अधिकार नहीं है. कोर्ट ने कहा कि याची को सुनकर कार्यवाई पूरी की जाए. जस्टिस अजय भनोट की एकलपीठ ने अंसारी की पत्नी का शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने का आदेश रद्द कर दिया है.

बता दें कि दर्जी टोला युसुफपुर, मुहम्मदाबाद गाजीपुर की निवासी अफसाना अंसारी याची के खिलाफ 6 आपराधिक केस दर्ज है. शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने की जांच चल रही है. जांच पूरी हुए बगैर शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिया गया. जो सुप्रीम कोर्ट के छंगा प्रसाद साहू केस के फैसले के विपरीत है. जिसमें कहा गया है कि जांच लंबित रहते शस्त्र लाइसेंस निलंबित करने का अधिकार नहीं है.