रायपुर- सेक्स सीडी कांड मामले में आरोपी वरिष्ठ पत्रकार विनोद वर्मा को जमानत मिल गई है. सीबीआई स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश शांतनू देशलहरा ने जमानत याचिका मंजूर कर की है. वर्मा के वकील फैजल रिजवी के मुताबिक सीबीआई 60 दिनों में चालान पेश नहीं कर पाई. इस आधार पर ही विनोद वर्मा को जमानत दी गई है.

सेक्स सीडी मामले में बीजेपी नेता प्रकाश बजाज की शिकायत पर रायपुर पुलिस ने 27 अक्टूबर को यूपी के गाजियाबाद से विनोद वर्मा की गिरफ्तारी की थी. विनोद वर्मा पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया गया था. छत्तीसगढ़ की राजनीति में भूचाल लगाने वाले इस मामले में राज्य सरकार की अनुशंसा पर सीबीआई जांच चल रही है.

विनोद वर्मा की वकीलों की ओर से सेशन कोर्ट में पहले भी जमानत याचिका लगाई गई थी, लेकिन कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद हाईकोर्ट में भी याचिका लगाई गई थी. लेकिन 60 दिनों के भीतर चालान पेश नहीं किए जाने के आधार पर सीबीआई कोर्ट ने ही विनोद वर्मा को जमानत दे दी.