रायपुर। इन दिनों सोशल साइट्स पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें आधार कार्ड को लेकर कुछ दावे किए गए हैं. इसमें आधार कार्ड को लेकर नियम बताए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि आधार कार्ड केवल कुछ चुनिंदा योजनाओं के लिए ही अनिवार्य है. इस वीडियो में एक महिला वकील नियमों की जानकारी देती दिख रही है.

लेकिन अब आधार अथॉरिटी UIDAI ने बयान जारी करते हुए कहा है कि ये वीडियो पुराना है और इसमें कही जा रही बातें आज की तारीख में कानूनी रूप से मान्य नहीं हैं, इसलिए लोगों को भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए.

UIDAI ने बताया कि आधार एक्ट वर्तमान में लागू है. इसलिए इसके तहत जिन भी दस्तावेजों और चीजों को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है, उन्हें लिंक कराना ही होगा.

जबकि वीडियो में वकील कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2015 को ये साफ कर दिया है कि आधार को सिर्फ कुछ ही स्कीम्स के लिए जरूरी किया गया है. UIDAI ने कहा है कि ये वीडियो 2015 के सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बारे में है, जिसमें उसने आधार को कुछ ही प्रोग्राम के लिए जरूरी करने को लेकर टिप्पणी की थी, जो मौजूदा समय में लागू नहीं हो सकती.

कहां-कहां लिंक करना होगा आधार कार्ड

UIDAI ने कहा है कि 7 दिसंबर 2017 तक यानि कि आज तक जितने भी डॉक्यूमेंट्स को आधार से लिंक करना जरूरी किया गया, उन्हें तो लिंक करना ही पड़ेगा.

बता दें कि 2016 में आधार एक्ट संसद में पास किया गया था. इस एक्ट के तहत आधार कार्ड को पीडीएस, एलपीजी, मनरेगा, स्कॉ‍लरश‍िप, पेंशन समेत कई योजनाओं के लिए जरूरी कर दिया गया है. वहीं मार्च 2017 में इनकम टैक्स एक्ट में बदलाव किया गया. इसके बाद पैन कार्ड को भी आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है.

इसी साल 1 जून को पीएमएल के नियम में संशोधन किया गया. इसके तहत बैंक, बीमा, पेंशन, म्यूचुअल फंड और डीमैट अकाउंट को भी आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है.

वहीं अब मोबाइल सिम को भी आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है.