बिलासपुर। हाईकोर्ट ने सरगुजा कलेक्टर और नगर निगम कमिश्नर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. ये आदेश आलोक दुबे की अवमानना याचिका पर दिया है.

गौरतलब है कि दूसरे की ज़मीन पर बिल्डर एएन सिंह ने कॉलोनी बना दी थी. हाईकोर्ट ने निर्माण हटाने का आदेश दिया था. लेकिन कलेक्टर और निगम आयुक्त ने निर्माण नहीं हटाया. इसके बाद शिकायतकर्ता आलोक दुबे ने अवमानना याचिका लगाई जिस पर कोर्ट ने ये फैसला दिया है.