महिला आरक्षण को लेकर देश में लंबे समय से चली आ रही बहस अब एक नए मोड़ पर पहुंचती दिख रही है. केंद्र सरकार अब ऐसा रास्ता तलाश रही है जिससे संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण का लाभ जल्द मिल सके. दरअसल 2023 में पारित ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ के तहत यह आरक्षण अगली जनगणना और परिसीमन प्रक्रिया के बाद ही लागू होना था. लेकिन जनगणना और उसके बाद होने वाले परिसीमन में समय लगने की वजह से यह आशंका जताई जा रही थी कि महिलाओं को इसका फायदा मिलने में कई साल और लग सकते हैं. इसी देरी को देखते हुए सरकार अब कानून में संशोधन का विकल्प तलाश रही है.
सरकारी सूत्रों के मुताबिक सरकार चाहती है कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले ही महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू कर दिया जाए. इसके लिए महिला आरक्षण को परिसीमन प्रक्रिया से अलग करने का प्रस्ताव तैयार किया जा सकता है. बताया जा रहा है कि इस मुद्दे पर विपक्षी दलों से अनौपचारिक बातचीत भी शुरू कर दी गई है ताकि संसद में जरूरी समर्थन जुटाया जा सके. अगर इस दिशा में सहमति बनती है तो मौजूदा संसद सत्र में ही संविधान संशोधन विधेयक लाने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा रहा.
संविधान संशोधन की तैयारी
महिलाओं को संसद और राज्य विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए केंद्र सरकार ने सितंबर 2023 में ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ पारित किया था. यह संविधान का 128वां संशोधन है. लेकिन इस कानून में यह प्रावधान रखा गया था कि आरक्षण तभी लागू होगा जब नई जनगणना पूरी होगी और उसके आधार पर परिसीमन प्रक्रिया समाप्त होगी.
फिलहाल परिसीमन की प्रक्रिया 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना तक स्थगित है. सरकार ने दिसंबर 2025 में जनगणना को मंजूरी दी है, इसे दो चरणों में पूरा किया जाएगा. अनुमान है कि जनगणना का डेटा 2027 तक तैयार हो जाएगा. इसके बाद परिसीमन आयोग का गठन होगा और पूरी प्रक्रिया को पूरा होने में कम से कम दो से तीन साल लग सकते हैं.
महिला आरक्षण कानून क्या है?
महिला आरक्षण कानून यानी ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023’ संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का प्रावधान करता है. इसका उद्देश्य राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना और निर्णय प्रक्रिया में उनकी मजबूत मौजूदगी सुनिश्चित करना है. हालांकि मौजूदा प्रावधानों के तहत इसे लागू करने के लिए नई जनगणना और परिसीमन प्रक्रिया पूरी होना जरूरी है
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