लखनऊ. गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज के डॉ. कफील खान की बर्खास्तगी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर एक साल के बाद भी योगी सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया है. सरकार द्वारा जवाब दाखिल नहीं करने पर हाईकोर्ट सख्त रुख अपनाया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अगली सुनवाई तक जवाब देने का समय दिया है.
अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि अगली सुनवाई तक सरकार की ओर से जवाब नहीं दाखिल किया जाता है तो डॉ. कफील की याचिका के तथ्यों को सही मानते हुए, फैसला कर दिया जाएगा. मामले की अगली सुनवाई जनवरी के दूसरे सप्ताह में होगी. यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय की एकल पीठ ने डॉ. कफील की सेवा संबंधी रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया. डॉ. कफील की ओर से कहा गया कि न्यायालय ने सरकार से उनकी याचिका पर जवाब तलब किया था, लेकिन एक वर्ष का समय बीतने के बावजूद अब तक सरकार का जवाब नहीं दाखिल हुआ है. इस पर न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए यह आदेश दिया है.
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बता दें कि वर्ष 2017 में गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कालेज में आक्सीजन के आभाव में 63 बच्चों की मृत्यु हो गई थी. उस समय डॉ. कफील ही इंसेफ्लाइटिस विभाग के इंचार्ज थे. घटना के बाद डॉ. कफील को निलंबित किया गया व बाद में जांच के उपरांत उन्हें सेवा से हटा दिया गया.
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