लखनऊ, विक्रम मिश्र । उत्तर प्रदेश सरकार ने अब आबकारी के जरिए होने वाली कमाई पर नजर बनाने और राजस्व को बढ़ाने के लिए नया फरमान जारी किया है। इस नए आदेश से ग्राहकों को सुविधा मिलेगी ही साथ ही घटतौली और मिलावटी शराब की बिक्री पर भी प्रभावी रोक लगाई जाने की संभावना है। सूबे की योगी सरकार के नए आदेश के अनुसार अब हर शराब की दुकानों पर बारकोड उपलब्ध होना अनिवार्य है। जबकि शराब की कॉक पर भी कोड को स्कैन करने के बाद ही ग्राहक को शराब दी जाएगी। जबकि नियम का पालन न करने वालो पर एक्शन लिया जाएगा।

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नया नियम क्या होगा

नए नियम के अनुसार किसी विक्रेता ने खरीददार से डिजिटल पेमेंट लेने से इंकार किया तो उस दुकानदार या अनुज्ञापि पर कार्रवाई की जाएगी। यूपी सरकार ने शराब की बिक्री में पारदर्शिता और डिजिटल पेमेंट के लिए उत्साहित करने हेतु नया नियम बनाया है। जिसके तहत आबकारी आयुक्त ने शहर की सभी शराब की दुकानों को यूपीआई आईडी/क्यूआर कोड से ग्राहकों को भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

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शिकायत के लिए नम्बर जारी

आबकारी आयुक्त डा आर्दश सिंह ने बताया कि प्रदेश में शराब के उपभोक्ताओं को मानक के अनुरूप शराब उचित और निर्धारित मूल्य पर उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से सभी शराब की दुकानों पर अनिवार्य रूप से pos मशीन से स्कैन कर किये जाने के निर्देश दिए गए हैं। जहां ये मशीन नहीं थी उन दुकानों में पॉश मशीन उपलब्ध करवाने के लिए भी निर्देश दिया गया है। आदर्श सिंह आबकारी आयुक्त ने कहा कि उपभोक्ता बीयर खरीदते समय विक्रेता द्वारा बीयर की बोतल/कैन को स्कैन करने के पश्चात् ही बिक्री जा रही है। यदि बोतल,कैन पर निर्धारित मूल्य से ज़्यादा दाम पर बीयर की बिक्री की जा रही है तो इसकी सूचना टोल फ्री नम्बर 14405 पर की जा सकती है। या फिर व्हाट्सएप नंबर 9454466004 पर मैसेज और लोकेशन भेजकर शिकायत की जा सकती है। जिसपर की विभाग सम्बंधित अनुज्ञापि पर कार्रवाई कर सकेगा।