सुशील सलाम,कांकेर. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी केएल चौहान ने कांकेर जिला के सीमा क्षेत्र के भीतर रहने वाले समस्त शस्त्र, विस्फोटक लायसेंसियों को आदेशित किया है कि वे अपने-अपने अस्त्र-शस्त्र नजदीकी पुलिस स्टेशन में सात दिन के भीतर जमा कराए. इसके अतिरिक्त लायसेंसी हथियार उत्तर बस्तर कांकेर के शस्त्र डीलर, जिनके पास शस्त्र डिपोजिट करने के अनुज्ञप्ति हैं. वहां भी जमा कर सकते हैं, जो व्यक्ति शस्त्र, विस्फोटक डीलर के पास आग्नेय शस्त्र जमा करते हैं, उसकी सूचना संबंधित थाने को भी देंगे. शस्त्र एवं विस्फोटक डीलर थानेवार जानकारी तैयार कर संबंधित थाने एवं जिला दण्डाधिकारी कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे. यह आदेश जिले में निवासरत सभी लायसेंसी तथा बाहर के जिले से आए लायसेंसी पर भी लागू होगा. सभी लायसेंसी आचार संहिता समाप्त होने के बाद अपने शस्त्र वापस प्राप्त कर सकेंगे.

इस आदेश से समस्त मान्यता प्राप्त बैंकों के सुरक्षा गार्ड, वित्तीय संस्थानों के सुरक्षा गार्ड, संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति के सुरक्षा के लिए तैनात सुरक्षा गार्ड मुक्त रहेंगे. ऐसे अनुज्ञप्तिधारी व्यक्ति जिनके पास सुरक्षा के लिहाज से शस्त्र होना अति आवश्यक है, अनुज्ञप्तिधारी के आवेदन पर कमेटी द्वारा विचार कर इस आदेश से मुक्त रखने अथवा नहीं रखने के संबंध में निर्णय लिया जा सकेगा. इसके लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है. जिसमें पुलिस अधीक्षक कांकेर, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी कांकेर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कांकेर, सदस्य बनाये गये हैं. जिला कमेटी को दिए जाने वाले आवेदन कलेक्टोरेट कांकेर के लायसेंस शाखा एवं एसडब्ल्यू शाखा में दिया जा सकता है.

कलेक्टर चौहान ने कहा कि ऐसे सभी अनुज्ञप्तिधारी जिन्हें इस आदेश से मुक्त रखा गया है, उन्हें भी अपने अस्त्र-शस्त्र की सूचना संबंधित थाने में अनिवार्य रूप से तत्काल देनी होगी तथा अपने अस्त्र-शस्त्र बिना थाना प्रभारी के अनुमति के अपने परिसर की सीमा क्षेत्र से बाहर नहीं ले जा सकेंगे. संबंधित थाना प्रभारी एवं शस्त्र डीलर यह सुनिश्चित करेंगे कि इस तरह जमा किए जाने वाले अस्त्र-शस्त्र का उचित रूप से पंजी बनाकर उसमें जमा किए जाने वाले शस्त्रों को इन्द्राज करेंगे और शस्त्र जमा करने वालों को इस संबंध में पावती देंगे. जमा कराये गए शस्त्रों को समुचित रूप से अपने अभिरक्षा में सुरक्षित रखेंगे एवं निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति के बाद एक सप्ताह के अंदर अनुज्ञप्तिधारियों को शस्त्र लौटाना सुनिश्चित करेंगे. यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गई है.