शैलेंद्र पाठक, बिलासपुर. प्रदेश में 2259 आरक्षकों की भर्ती प्रक्रिया निरस्त मामले पर शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है. आशीष सिंह समेत अन्य ने याचिका लगाई है. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता नौशीना अली ने कोर्ट में पैरवी की. मामले की सुनवाई जस्टिस गौतम भादुरी की बेंच में हुई. दोनों पक्षों को सुनने के बाद जस्टिस भादुरी ने फैसला सुरक्षित रख लिया है.
भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करते हुए पुलिस मुख्यालय ने कहा था कि 29 दिसंबर 2017 को विभाग की ओर से जिला पुलिस बल में 2259 आरक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी की गई. इन पदों पर भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक बल आरक्षक (भर्ती तथा सेवा की शर्ते) नियम 2007 में संशोधन संबंधी 21 फरवरी 2018 के तहत भर्ती प्रक्रिया हुई.
विधि विभाग ने 29 जुलाई 2019 को अभिमत दिया है कि इस भर्ती नियम के आधार पर आरक्षकों की नियुक्ति वैध नहीं होगी, जिसको ध्यान में रखते हुए आरक्षकों की इस भर्ती प्रक्रिया को निरस्त किया जाता है.
भर्ती प्रक्रिया निरस्त होने के बाद हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई. जिस पर शुक्रवार को सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. अब देखने वाली बात है कि युवाओं को राहत मिलेगी या नहीं.