दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान को बड़ी राहत दी है. अदालत ने कहा कि अमानतुल्लाह खान के खिलाफ कई साक्ष्य हैं, लेकिन अभियोजन के पास उनके खिलाफ अभियोग चलाने की कोई धारा नहीं है. अदालत ने मरियम सिद्दीकी को भी आरोप से मुक्त कर दिया. अदालत ने अमानतुल्लाह खान को एक लाख रुपए के बॉन्ड पर रिहा करने के निर्देश दिए. मामले की सुनवाई स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने की थी.
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ईडी और खान के वकीलों ने बुधवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में अपनी-अपनी दलीलें दीं. सुनवाई के दौरान, ईडी ने कहा कि मामले में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए उसके पास पर्याप्त सबूत हैं, इसलिए कोर्ट को निर्णय लेना था.
29 अक्टूबर को दाखिल की थी चार्जशीट
29 अक्टूबर को ईडी ने 110 पन्नों की पहली सप्लीमेंट्री प्रॉसिक्यूशन शिकायत (ईडी की चार्जशीट के बराबर) दाखिल की, जिसमें दावा किया गया था कि खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में कथित रूप से भ्रष्टाचार के माध्यम से अर्जित धन का शोधन किया है . चार्जशीट में मरियम सिद्दीकी का नाम भी शामिल था, जिसे ईडी ने मामले में आरोपी के रूप में गिरफ्तार नहीं किया था. ईडी ने कहा कि खान और अन्य को धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं.
2 सितंबर को हुई थी गिरफ्तारी
.2 सितंबर को ED ने पीएमएलए के प्रावधानों के तहत खान को गिरफ्तार किया था. इससे पहले, उनके घर को ओखला, दिल्ली में तलाशी ली गई थी, जहां जांच एजेंसी ने आप विधायक पर ‘बचने’ का आरोप लगाया था. उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच दो एफआईआर से शुरू हुई थी. पहली वक्फ बोर्ड में कथित अनियमितताओं को लेकर सीबीआई मामलाऔर दूसरा दिल्ली पुलिस की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई द्वारा आय से अधिक संपत्ति मामला.