भोपाल। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन के नियमों को लेकर गजट नोटिफिकेशन जारी हो गया है। प्रदेश में अब पदोन्नति के लिए प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बीते दिनों हुई डॉ मोहन यादव कैबिनेट की बैठक में सरकार ने इसे मंजूरी दी थी।

गुरुवार को प्रदेश की डॉ मोहन यादव सरकार ने मध्य प्रदेश लोकसेवा पदोन्नति नियम 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया हैं। मंगलवार (17 जून) को मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट ने प्रमोशन नीति को मंजूरी दी थी। जिसके बाद प्रदेश में 9 सालों बाद प्रमोसन का रास्ता साफ हुआ।

ये भी पढ़ें: मोहन कैबिनेट का बड़ा फैसला: प्रमोशन नीति को मंजूरी, 4 लाख कर्मचारियों को होगा फायदा, आंगनबाड़ी में होगी भर्ती, रक्षाबंधन पर लाडली बहनों को मिलेंगे 250 रुपये अतिरिक्त

इससे चार लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। इसमें SC-ST सहित सभी वर्ग के कर्मचारियों-अधिकारियों के हितों का ध्यान रखा गया है। SC के लिए 16 प्रतिशत, ST के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण रहेगा। वरिष्ठता के तहत मेरिट के आधार पर पदोन्नति की जाएगी। इसके माध्यम से पदोन्नति के बाद शासकीय सेवाओं में 2 लाख पद रिक्त होंगे और इन पर नये सिरे से भर्ती की संभावना बनेगी।

ये भी पढ़ें: Reservation in Promotion: अजाक्स खुश तो सपाक्स नाखुश, नियम बदलने की करेंगे मांग, नेता प्रतिपक्ष ने पूछे ये सवाल

राज्य शासन की ओर से पदोन्नति के लिए प्रत्येक संवर्ग के पदों का निर्धारण किया जाएगा। समिति के अध्यक्ष विभाग के सचिव और विभागाध्यक्ष सचिव होंगे। समिति में सामान्य प्रशासन विभाग का उपसचिव या उससे उच्च रैंक का एक अधिकारी भी शामिल होगा। पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा की अवधि उस चयन वर्ष की तिथि तक की जाएगी। लोक सेवकों की उपयुक्तता का निर्धारण उनके सेवा अभिलेख और पिछले 5 वित्तीय वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदनों पर आधारित होगा। अगर लोक सेवक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही के बाद सजा दी गई है, तो उसे पदोन्नति के लिए अनुपयुक्त माना जाएगा।

Lalluram.Com के व्हाट्सएप चैनल को Follow करना न भूलें.
https://whatsapp.com/channel/0029Va9ikmL6RGJ8hkYEFC2H