उत्तर प्रदेश में 1 दिसंबर से विद्युत बिल राहत योजना शुरू होने वाली है. इस योजना के तहत बकायादारों का बिजली बिल पर लगने वाला ब्याज शत प्रतिशत माफ होगा. इसके साथ ही मूल धन पर उन्हें 25 फीसदी छूट मिलेगी. ऊर्जा मंत्री ने कहा कि घरेलू उपभोक्ता (2 किलोवाट तक) और दुकानदार उपभोक्ता (एक किलोवाट) को आसान किस्तों में भुगतान, औसत खपत के आधार पर बढ़े हुए बिलों में स्वतः कमी और बिजली चोरी से जुड़े पुराने मामलों में भी राहत प्रदान की जाएगी. मंत्री ने सभी डिस्कॉम, पॉवर कॉर्पोरेशन और ट्रांसमिशन निगम के अधिकारियों को योजना के दौरान डे-टू-डे रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.
विभागीय कार्यों की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को कहा गया कि सभी वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वे अपने अपने क्षेत्रों में योजना के पात्र उपभोक्ताओं का रजिस्ट्रेशन कराकर बकाया जमा कराएं. इस योजना का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए. प्रयास हो कि एक-एक उपभोक्ता तक इस योजना को पहुंचाया जाए.
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बता दें कि ये योजना 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक चलेगी. योजना का लाभ लेने के लिए घरेलू और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को वेबसाइट www.uppcl.org, यूपीपीसीएल कंज्यूमर एप, विभागीय कार्यालय, जनसेवा केंद्र, फिनटेक एजेंट या मीटर रीडर के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराना होगा. ज्यादा जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1912 पर संपर्क किया जा सकता है.
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