MP Morning News: मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आज गुरुवार को चौथा दिन है। सदन में पानी का मुद्दा गूंजेगा। बीजेपी विधायक अजय विश्नोई ने ध्यानाकर्षण लगाया है। वे जबलपुर में घर-घर नर्मदा जल पहुंचाने की नवीन योजना के कार्यों में अव्यवस्थाओं पर ध्यान आकर्षित करेंगे। अनूपपुर के शासकीय स्रातक महाविद्यालय में वित्त अनियमितता को लेकर कांग्रेस विधायक फुंदेलाल मार्को ने ध्यानाकर्षण लगाया है। दरअसल, पुष्पराजगढ़ के तत्कालीन प्रभारी प्राचार्य की ओर से छात्र-छात्राओं से ली गई शुल्क राशि का निजी उपयोग किये जाने का आरोप है। इस पर फुंदेलाल मार्को, उच्च शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

एमपी विधानसभा में वाणिज्यिक कर मंत्री जगदीश देवड़ा आबकारी नीति वर्ष 2026-27 पर वक्तव्य देंगे। वहीं राज्यपाल के अभिभाषण पर आज भी चर्चा होगी। सदन में चौथे दिन दो ध्यानाकर्षण, 80 याचिकाओं की प्रस्तुति होगी। मंत्री जगदीश देवड़ा, प्रहलाद पटेल, संपतिया उईके, चैतन्य कश्यप, इंदर सिंह परमार, प्रद्युम्न सिंह तोमर सदन की पटल पर पत्र रखेंगे।

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बीजेपी विधायक दल की बैठक आज

आज बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। इस मीटिंग में विधानसभा सत्र को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए रणनीति तैयार होगी। यह बैठक मुख्यमंत्री आवास पर होगी।

CM के आज के कार्यक्रम

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज सुबह 11 बजे विधानसभा कार्यवाही में शामिल होंगे। इसके बाद दोपहर 12:30 बजे पार्टी कार्यालय में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। दोपहर 2 बजे निजी कॉलेज में स्थानीय कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। दोपहर 3:30 बजे विधानसभा की कार्यवाही में शामिल होंगे। वहीं शाम 6:30 बजे विधायक दल की बैठक में शिरकत करेंगे। सीएम डॉ मोहन रात 9:20 बजे भोपाल से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। जहां वे स्थानीय कार्यक्रम में भाग लेंगे।

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सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण पर सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण पर सुनवाई हुई। इस दौरान तर्क दिया गया कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के ओबीसी आरक्षण में कोई समानता नहीं है। छत्तीसगढ़ की आड़ लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में मामले ट्रांसफर करवाए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मामलों में क्या समानता है ? वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने तर्क रखा। छत्तीसगढ़ में सरकार ने ST अनुसूचित जनजाति का आरक्षण बढ़ाया, जबकि मध्य प्रदेश में ओबीसी का आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% करने की संवैधानिकता को हाईकोर्ट ने डिसाइड नहीं किया है। न ही उक्त कानून पर कोई स्टे दिया गया हैं। मध्य प्रदेश सरकार नियम विरुद्ध 13% पद ओबीसी के और 13% सामान्य वर्ग के पदों को होल्ड कर रही हैं। जिस मामले में हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित किए हैं, उन मामलों में दायर आई.ए. पर कल वरीयता क्रम में सुनवाई होगी। 19 फरवरी को ओबीसी के 13% पदों को अन्होल्ड करने पर बहस होगी।

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