डेराबस्सी। पंजाब के डेराबस्सी कोर्ट ने 7 साल पुराने चेक बाउंस मामले में हाई‑प्रोफाइल फैसला सुनाया है। पूर्व मंत्री और विधायक अनमोल गगन मान के पति शहबाज सिंह सोही को 2 साल की सजा दी गई है। इसके साथ ही दो अन्य लोगों को भी दोषी पाया गया। साथ ही इन सभी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। हालांकि, सजा के बाद रकम जमा करने पर आरोपी को जमानत मिल गई, इसलिए उन्हें जेल नहीं जाना पड़ा। अब कोर्ट में ट्रायल सेशन चलेगा।

शिकायतकर्ता के वकील भरत जोशी के अनुसार, कोर्ट ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 138 के तहत यह फैसला सुनाया। मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं। आरोपियों ने दावा किया कि चेक का गलत इस्तेमाल हुआ है, लेकिन कोर्ट ने यह तर्क खारिज करते हुए कहा कि आरोपी अपनी कानूनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते।
शिकायत 2018 में जीरकपुर के पूर्व सरपंच जसपाल सिंह के भाई कमलजीत सिंह ने दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया कि ‘Ms प्लेटिनम स्मार्ट बिल्डकॉन’ के पार्टनर शाहबाज सिंह सोही, जतिंदर सिंह और नछत्तर सिंह ने राजपुरा के ‘सिल्वर सिटी’ प्रोजेक्ट में एक प्लॉट बेचने का लेन-देन किया। इस दौरान 3.50 करोड़ रुपये का चेक जारी किया गया, जो ‘अकाउंट में पैसे न होने’ और ‘सिग्नेचर में अंतर’ के कारण बैंक से बाउंस हो गया।
कोर्ट ने पाया कि आरोपियों ने अपनी कानूनी जिम्मेदारी से बचने के लिए कई बहाने बनाए, लेकिन न्यायालय ने उन्हें दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। इस फैसले से यह संदेश जाता है कि किसी भी उच्च पदस्थ या प्रभावशाली व्यक्ति को कानूनी जिम्मेदारी से मुक्ति नहीं मिल सकती।
यह फैसला न केवल शहबाज सोही जैसे हाई‑प्रोफाइल व्यक्तियों के खिलाफ लिया गया, बल्कि पंजाब में चेक बाउंस और वित्तीय अनुशासन के मामलों में भी एक मिसाल माना जा रहा है।
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