जयपुर। इजराइल और ईरान के युद्ध के दौरान एलपीजी सिलेंडरों के संकट से निपटने के लिए सरकार ने नए नियम लागू किए है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने आज गुरुवार को सचिवालय ने एलपीजी सिलेंडरो की आपूर्ति पर खाद्य विभाग के अधिकारियों और गैस कंपनियों के प्रतिनिधियों की बैठक ली। घरेलू उपभोक्ताओं को सिलेंडर आपूर्ति के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण आदेश दिए।
बैठक में मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि प्रदेश में 1300 गैस एजेंसियों के माध्यम से घरेलू उपभोक्ताओं को रसोई गैस सिलेंडर आपूर्ति की जाती है। जिसके लिए ओटीपी और डायरी में एंट्री के नियम बनाए गए हैं। अब इनके बिना एलजीपी सिलेंडरो की आपूर्ति नहीं होगी। मंत्री ने बैठक में गैस कम्पनियों के प्रतिनिधियों को ओटीपी एवं डायरी में एंट्री अनिवार्य तौर पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

इसके अलावा इस संबंध में गैस एजेंसियों में पोस्टर– बैनर के माध्यम से जागरूकता फैलाने के भी निर्देश दिए गए हैं। मंत्री ने राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय निगरानी कमेटी बनाकर गैस कम्पनियों की प्रभावी निगरानी के निर्देश दिए। जिससे कालाबाजारी,जमाखोरी और अवैध भंडारण तथा डाइवर्सन को रोका जा सके। गैस कम्पनियों के फील्ड ऑफिसरों के लिए भी आदेश जारी किए गए है कि वे लगातार गैस एजेंसियों का औचक निरीक्षण कर डाइवर्सन की घटनाओं को रुकवाए।
गैस कंपनियों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि अब ओटीपी और डायरी में एंट्री किए बिना गैस सिलेंडर की डिलीवरी नहीं दी जाएगी। गैस कंपनियों के फील्ड ऑफिसरों को एक निर्देश से यह भी दिया गया है कि रोज एक गैस एजेंसी का निरीक्षण करें और जियो टैगिंग के साथ निरीक्षण का विवरण खाद्य विभाग को प्रेषित करें। दूर– दराज के क्षेत्र में स्थित गैस एजेंसियों के भी प्राथमिकता से प्रभावी निरीक्षण करने और गैस की कालाबाजारी के निर्देश दिए गए हैं। जिससे घरेलू उपभोक्ताओं को लगातार गैस की आपूर्ति हो और बुकिंग ओवरलोड कम हो सके।

