दिल्ली पुलिस की सेंट्रल जिला यूनिट को दुष्कर्म के एक मामले में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने इंटरपोल और भारतपोल की मदद से दुष्कर्म के आरोपी को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के अबू धाबी से भारत लाया है। आरोपी पर एक युवती को जन्मदिन की पार्टी में ले जाकर नशीला पदार्थ देने और फिर करोल बाग के एक होटल में उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी की पहचान साजिर पल्ली मूपन उर्फ साजिर पीएम के रूप में हुई है। वह केरल के कन्नूर का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि आरोपी एक प्रतिष्ठित मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर मैनेजर के पद पर कार्यरत था।

जन्मदिन की पार्टी के बहाने होटल ले जाने का आरोप

आरोप है कि साजिर एक युवती को जन्मदिन की पार्टी में लेकर गया था। वहां कथित तौर पर उसे नशीले पदार्थ का सेवन कराया गया। इसके बाद आरोपी ने करोल बाग स्थित एक होटल में युवती के साथ दुष्कर्म किया। मामले में आरोपी के विदेश में होने के बाद दिल्ली पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई की। इंटरपोल और भारतपोल के माध्यम से समन्वय स्थापित कर आरोपी को अबू धाबी से भारत लाया गया। भारत लाए जाने के बाद पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। जांच एजेंसियां पूरे घटनाक्रम, युवती को कथित तौर पर नशीला पदार्थ दिए जाने और होटल में हुई घटना से जुड़े तथ्यों की पड़ताल कर रही हैं।

पंजाबी बाग के लाउंज में हुई थी बर्थडे पार्टी

पुलिस के मुताबिक, घटना पिछले साल 1 अक्टूबर की रात की है। दिल्ली के पंजाबी बाग स्थित एक लाउंज में कंपनी के कर्मचारियों के लिए जन्मदिन की पार्टी आयोजित की गई थी। इस पार्टी में 20 वर्षीय पीड़िता भी शामिल हुई थी। शिकायत के अनुसार, कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत आरोपी साजिर पल्ली मूपन ने युवती को शराब और नशीले पदार्थों का सेवन कराया। इसके बाद वह उसे करोल बाग स्थित एक होटल में ले गया।

होटल में पहचान छिपाने का भी आरोप

पीड़िता की शिकायत के मुताबिक, 2 अक्टूबर 2025 की तड़के होटल में आरोपी ने उसके साथ यौन उत्पीड़न किया। आरोप यह भी है कि होटल में चेक-इन करते समय आरोपी ने पीड़िता की पहचान छिपाने के उद्देश्य से किसी तीसरे व्यक्ति के पहचान दस्तावेजों का इस्तेमाल किया था। मामले की जांच के दौरान आरोपी के विदेश में होने की जानकारी मिली। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने इंटरपोल और भारतपोल की मदद से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई की और उसे UAE के अबू धाबी से भारत लाया गया। आरोपी साजिर पल्ली मूपन उर्फ साजिर पीएम मूल रूप से केरल के कन्नूर का रहने वाला है। बताया गया है कि वह एक प्रसिद्ध मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर मैनेजर के पद पर कार्यरत था।

कंपनी ने जारी किया था कारण बताओ नोटिस

जानकारी के मुताबिक, घटना के बाद पीड़िता ने कंपनी प्रबंधन को मामले की जानकारी दी थी। इसके बाद 4 अक्टूबर 2025 को कंपनी प्रबंधन ने आरोपी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम (POSH) व्यवस्था के तहत कंपनी की आंतरिक समिति ने भी मामले की जांच शुरू की। हालांकि, आरोपी इस आंतरिक जांच में शामिल नहीं हुआ। बताया गया है कि संभावित कानूनी कार्रवाई की आशंका के चलते वह 4 अक्टूबर 2025 से ही कंपनी से अनुपस्थित रहने लगा।

ईमेल से दोबारा की गई औपचारिक शिकायत

इसके बाद 18 दिसंबर 2025 को पीड़िता ने कंपनी के अधिकारियों को ईमेल के जरिए एक और औपचारिक शिकायत भेजी। इसमें उसने आरोप लगाया कि आरोपी 5 जनवरी 2026 को भारत से फरार हो गया था। बाद में उसके दुबई, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में होने और वहां प्लंबिंग एक्सेसरीज की एक दुकान में काम करने की जानकारी सामने आई। कंपनी स्तर पर शिकायत और आंतरिक जांच के बाद पीड़िता ने 18 फरवरी 2026 को दिल्ली पुलिस से संपर्क किया और औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। इसके आधार पर करोल बाग थाने में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई और पुलिस ने जांच शुरू कर दी।

पीड़िता का मेडिकल परीक्षण, होटल और लाउंज से जुटाए साक्ष्य

जांच के दौरान पीड़िता का चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया और कानूनी प्रक्रिया के तहत उसका बयान दर्ज किया गया। पुलिस टीम ने पंजाबी बाग स्थित लाउंज और करोल बाग के होटल से महत्वपूर्ण तकनीकी और दस्तावेजी साक्ष्य एकत्र किए। घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने और आरोपों की जांच के लिए होटल के रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज, पहचान संबंधी दस्तावेज और अन्य प्रासंगिक सामग्री को जांच में शामिल किया गया। शुरुआत में करोल बाग थाने की पुलिस टीम ने आरोपी का पता लगाने के लिए व्यापक प्रयास किए। उसकी तलाश में पुलिस टीम केरल भी पहुंची, लेकिन जांच के दौरान पता चला कि आरोपी पहले ही भारत छोड़ चुका है। इसके बाद तकनीकी जांच के जरिए यह जानकारी सामने आई कि आरोपी ने 5 जनवरी 2026 को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की यात्रा की थी।

भारतपोल के जरिए शुरू हुआ अंतरराष्ट्रीय समन्वय

आरोपी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ट्रैक करने के लिए 30 अप्रैल 2026 को भारतपोल के माध्यम से इंटरपोल संदर्भ संचार शुरू किया गया। इसके बाद आरोपी की तलाश और प्रत्यर्पण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए सीबीआई तथा अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित किया गया। इस काम के लिए एसआई संदीप और एसआई काजल त्यागी के नेतृत्व में एक समर्पित टीम गठित की गई। टीम को आवश्यक दस्तावेज तैयार करने, स्थानीय स्तर पर कार्रवाई करने और आरोपी के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया में सहयोग करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ लगातार समन्वय के बाद आरोपी की लोकेशन UAE में स्थापित की गई। इसके बाद अदालत से उसे भगोड़ा घोषित कराने की आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई। आखिरकार 7 जुलाई 2026 को इंटरपोल के माध्यम से आरोपी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस (RCN) जारी किया गया।

CBI, इंटरपोल और आव्रजन ब्यूरो के साथ किया समन्वय

प्रत्यर्पण के अनुरोध को आगे बढ़ाने और जरूरी कानूनी एवं प्रशासनिक औपचारिकताएं पूरी करने के लिए जांच टीम ने CBI, इंटरपोल और आव्रजन ब्यूरो समेत संबंधित एजेंसियों के साथ लगातार संपर्क बनाए रखा। इस दौरान भारतपोल डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल किया गया। इसे CBI ने भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों को इंटरपोल से जोड़ने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षित सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए विकसित किया है। इसके माध्यम से इंटरपोल नोटिस जारी करने और अंतरराष्ट्रीय सहायता के अनुरोध भेजने की प्रक्रिया को भी आसान बनाया जाता है।

9 अक्टूबर को UAE ने दी प्रत्यर्पण की मंजूरी

आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद अबू धाबी के सक्षम प्राधिकारी ने 9 अक्टूबर 2026 को प्रत्यर्पण अनुरोध को मंजूरी दे दी। इसके बाद आरोपी को भारत वापस लाने के लिए दिल्ली पुलिस की एक टीम UAE भेजी गई। पुलिस टीम ने वहां संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर प्रत्यर्पण से जुड़ी औपचारिकताएं और जरूरी दस्तावेज पूरे किए। बुधवार को सभी आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद UAE के अधिकारियों ने आरोपी साजिर पल्ली मूपन को आधिकारिक तौर पर दिल्ली पुलिस की टीम के हवाले कर दिया। इसके बाद उसे सफलतापूर्वक भारत लाया गया। आरोपी की भारत वापसी के बाद अब दिल्ली पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। पुलिस इस मामले में जुटाए गए तकनीकी और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर आगे की जांच कर रही है। आरोपी के खिलाफ भारतीय कानून के तहत न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

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