लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना काल में प्रभावित निवेश पूरा करने के लिए इससे जुड़ी इकाइयों को बड़ी राहत दी है. सरकार ने औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति के क्रियांवयन संबंधी नियमावली 2017 के तहत इकाइयों को काम पूरा करने के लिए छह माह का अतिरिक्त समय दिया है.

शासन ने कहा है कि नियमावली 2017 के अंतर्गत जिन इकाइयों व कंपनियों को लेटर ऑफ कंफर्ट जारी किए गए हैं और परियोजनाओं को पूरा करने या वाणिज्यिक उत्पादन की प्रस्तावित तिथि 22 मार्च से 31 दिसंबर 2020 है, उन्हें यह राहत दी गई है. अतिरिक्त समय प्रस्तावित तिथि से जोड़ा जाएगा. बढ़ाई गई अवधि में किए जाने वाले स्थायी पूंजी निवेश को नीति के अंतर्गत लाभ पाने की अर्हता में मान्य किया जाएगा.

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