सत्यपाल सिंह,रायपुर। छत्तीसगढ़ में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है. जिसके बाद प्रदेश में अन्य राज्यों से ट्रेन के जरिए आने वाले यात्रियों के लिए 3 दिन पूर्व की कोविड निगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य किया गया है. जिनके पास यह रिपोर्ट नहीं है, उनका स्टेशन में ही स्वास्थ्य परीक्षण स्क्रीनिंग किया जाएगा. लक्षण दिखने पर कोरोना टेस्ट किया जाएगा.

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कलेक्टरों को जारी हुआ आदेश

अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य रेणु पिल्ले ने इस संबंध में सभी कलेक्टरों को आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश दिए है. इस कार्य के लिए रेल्वे प्रबंधन का भी आवश्यक सहयोग लिया जाएगा. इससे पहले एयरपोर्ट में भी आने वाले यात्रियों को कोविड रिपोर्ट अनिवार्य किया गया था.

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कोरोना रिपोर्ट के लिए क्या है नियम ?

जारी आदेश में कहा गया है कि कोरोना जांच के बाद पॉजिटिव पाए जाने वाले मरीजों को आवश्यकतानुसार डेडिकेटेड अस्पताल, कोविड केयर सेंटर, होम आइसोलेशन में इलाज के लिए व्यवस्था की जाएगी. ऐसे ट्रेन यात्री जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं है. जिनकी जांच नहीं की जा रही है, उन्हें 7 दिनों के लिए क्वारंटाइन किया जाए.

क्वारंटीन के नियमों का भी करें पालन

ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और शहरी क्षेत्रों में नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा यात्रियों को क्वारंटीन किए जाने के लिए पूर्व में जारी दिशा निर्देशों का पालन किया जाए. क्वारेंटीन सेंटरों में स्वास्थ्य परीक्षण, जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा विगत साल के निर्देश का पालन किया जाएगा. रेल्वे स्टेशनों के जांच केन्द्रों में कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन सुनिश्चित कराया जाए.

प्रदेश में 1 लाख से अधिक एक्टिव केस

बता दें कि छत्तीसगढ़ में मंगलवार को कोरोना के रिकॉर्ड 15 हजार 121 मरीजों की पहचान हुई है, जबकि 109 लोगों की कोरोना से मौत हुई है. मौत का यह आंकड़ा अब तक का सबसे सर्वाधिक आंकड़ा है. वहीं 4 हजार 139 मरीज़ स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किए गए हैं. राज्य में एक्टिव मरीज़ों की संख्या 1 लाख 9 हजार 139 है.

कोरोना रिपोर्ट के लिए आदेश जारी

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