नई दिल्ली. 26 जनवरी को दिल्ली के लाल किले पर हुई हिंसा व उपद्रव मामले के मुख्य आरोपी बनाये गए दीप सिद्धू को जमानत मिल गई है. दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने 30 हजार रुपए के निजी मुचलके पर दीप सिद्धू को जमानत दे दी है. हालांकि कोर्ट ने दीप सिद्धू को जमानत कुछ शर्तों के साथ दी गई है.
कोर्ट ने जो शर्त रखी हैं उनमें, पुलिस जब भी बुलाएगी हाजिर होना पड़ेगा, पासपोर्ट जमा करना होगा, फोन नंबर नहीं बदलना है, और इसके अलावा सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करने की शर्त शामिल है. किसान आंदोलन के तहत निकाली गई ट्रैक्टर रैली के दौरान उपद्रव मचाया गया था, जिसमें लाल किले पर उपद्रव करने का आरोप दीप सिद्धू पर लगा था.
गौरतलब है कि कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठन केन्द्र सरकार के खिलाफ लगातार आंदोलन कर रहे हैं. इसके तहत ही 26 जनवरी को लाल किले तक ट्रैक्टर रैली निकालने का आह्वान किया गया था. इसी दौरान उपद्रव हुआ था. घटना के बाद मुख्य आरोपी दीप सिद्धू ने फेसबुक लाइव के जरिए अपने आपको निर्दोष बताया था. दीप सिद्धू ने कहा था कि मुझे पता चला है कि मेरे खिलाफ गिरफ्तारी वारंट और लुकआउट नोटिस जारी किया गया है. मैं कुछ ही दिनों में जांच एजेंसी के सामने पेश हो जाऊंगा.
वकील अभिषेक गुप्ता ने कही ये बात
दीप सिद्धू के वकील अभिषेक गुप्ता ने कहा था कि दीप सिद्धू किसी भी किसान संगठन से जुड़ा हुआ नहीं है. ट्रैक्टर रैली के लिए उनकी तरफ से कोई भी घोषणा या आह्वान नहीं किया गया था. और दीप सिद्धू ने लाल किला जाने के लिए भी नहीं कहा था. दीप सिद्धू के वकील ने कहा कि सिद्धू लाल किला पर बहुत बाद में पहुंचा था, फोन रिकॉर्ड और दीप सिद्धू के रूट को जांच एजेंसियों ने वेरीफाई किया है. हिंसा की किसी भी वारदात को दीप सिद्धू ने अंजाम नहीं दिया.
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