गोरखपुर. गोरखनाथ मंदिर में हमले के मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला आया है. मंदिर में हमले के आरोपी अहमद मुर्तजा को शनिवार को NIA/ATS की विशेष अदालत ने दोषी करार दिया. सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 30 जनवरी की तारीख दी है.
दरअसल, गोरखपुर जिले में स्थित गोरखनाथ मंदिर परिसर में 3 अप्रैल को एक शख्स ने जबरन घुसने की कोशिश की थी. इस दौरान आरोपी की जब परिसर की सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मियों ने तलाशी लेने की कोशिश की तो उसने दो पुलिसकर्मियों पर हमला करके उन्हें घायल कर दिया था.
इसे भी पढ़े- स्वीडन की क्रिस्टन लिबर्ट ने एटा के पवन से की शादी, 10 साल से चल रहा था फेसबुक पर प्रेम-प्रसंग
मामले में 4 अप्रैल 22 को विनय कुमार मिश्रा ने गोरखनाथ थाने में मुर्तजा के खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी. मामले में NIA/ATS अदालत के विशेष जज विवेकानंद त्रिपाठी ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 30 जनवरी तारीख तय की.
इसे भी पढ़े- स्वामी प्रसाद मौर्या ने किया ट्वीट, कहा- संतों-महंतों और धर्माचार्यों का अब असली चेहरा सामने आया
गोरखनाथ मंदिर हमले की जांच एटीएस को सौंपी गई. एटीएस को मुर्तजा से पूछताछ के दौरान कई अहम सुराग मिले थे. उस दौरान मुर्तजा ने अपना गुनाह भी कबूला था. ATS को मुर्तजा के टेरर कनेक्शन के साक्ष्य मिले थे. उसने पूछताछ में बताया थे कि मुसलामानों के साथ गलत हो रहा है. फिलहाल मामले में NIA/ATS की विशेष अदालत ने अहमद मुर्तजा अब्बासी को दोषी करार दे दिया है.
इसे भी पढ़े- कानपुर जा रही फ्लाइट की लखनऊ में इमरजेंसी लैंडिंग; किडनी के मरीज की बिगड़ी तबीयत, नाराज यात्रियों ने किया हंगामा
- छतीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक
- मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- दिल्ली की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- पंजाब की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें
- खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक