गोरखपुर. गोरखनाथ मंदिर में हमले के मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला आया है. मंदिर में हमले के आरोपी अहमद मुर्तजा को शनिवार को NIA/ATS की विशेष अदालत ने दोषी करार दिया. सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 30 जनवरी की तारीख दी है.

दरअसल, गोरखपुर जिले में स्थित गोरखनाथ मंदिर परिसर में 3 अप्रैल को एक शख्स ने जबरन घुसने की कोशिश की थी. इस दौरान आरोपी की जब परिसर की सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मियों ने तलाशी लेने की कोशिश की तो उसने दो पुलिसकर्मियों पर हमला करके उन्हें घायल कर दिया था.

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मामले में 4 अप्रैल 22 को विनय कुमार मिश्रा ने गोरखनाथ थाने में मुर्तजा के खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी. मामले में NIA/ATS अदालत के विशेष जज विवेकानंद त्रिपाठी ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 30 जनवरी तारीख तय की.

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गोरखनाथ मंदिर हमले की जांच एटीएस को सौंपी गई. एटीएस को मुर्तजा से पूछताछ के दौरान कई अहम सुराग मिले थे. उस दौरान मुर्तजा ने अपना गुनाह भी कबूला था. ATS को मुर्तजा के टेरर कनेक्शन के साक्ष्य मिले थे. उसने पूछताछ में बताया थे कि मुसलामानों के साथ गलत हो रहा है. फिलहाल मामले में NIA/ATS की विशेष अदालत ने अहमद मुर्तजा अब्बासी को दोषी करार दे दिया है.

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