मनीषा त्रिपाठी, भोपाल। मध्य प्रदेश के स्कूलों में बच्चों के एडमिशन के लिए उम्र सीमा तय की है। तीन साल से कम उम्र के बच्चों को एडमिशन नहीं मिलेगा। प्रदेश के सभी निजी और सरकारी स्कूलों में नियम लाया गया है। एमपी में आरटीआई के तहत आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र ने आदेश जारी कर दिया हैं।

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स्कूल शिक्षा विभाग में स्कूलों में प्रवेश के लिए उम्र सीमा तय करते हुए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। छोटे बच्चों पर मानसिक तनाव न पड़े इसलिए उम्र सीमा तय की गई है।

  • नर्सरी क्लास के लिए न्यूनतम उम्र 3 साल और अधिकतम उम्र 4 साल 6 माह
  • KG1 क्लास के लिए न्यूनतम उम्र 4 साल और अधिकतम उम्र 5 साल 6 माह
  • KG 2 क्लास के लिए न्यूनतम उम्र 5 साल और अधिकतम उम्र 6 साल 6 माह
  • कक्षा एक के लिए न्यूनतम 6 साल और अधिकतम उम्र 7 साल 6 माह निर्धारित की गई है।

इस संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र के डायरेक्टर धनराजू एस ने कहा कि छोटे बच्चों पर पढ़ रहे मानसिक दबाव को कम करने के लिए राज्य शिक्षा बोर्ड द्वारा ये कदम उठाया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों के अनुसार पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक कक्षाओं में प्रवेश के लिए आयु सीमा निर्धारित की गई है। उक्त विभागीय आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए यह आयु सीमा निर्धारित की गई है। बाकी कक्षाओं में उम्र सीमा पहले की तरह ही रहेगी।

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ये प्रवाधान शेक्षेणिक सत्र 2024- 25 से लागू कर दी गई। जो भी बच्चे एडमिशन लिए हो चुके हैं उनके लिए यह सीमा लागू नहीं होगी। जिन भी बच्चों का स्कूल में एडमिशन अब आने वाले दिनों में होगा, उन सभी बच्चों के लिए स्कूल में एडमिशन के लिए उम्र सीमा लागू की गई है। अगर किसी स्कूल में 3 साल से कम उम्र के बच्चों को एडमिशन दिया जाता है, तो उसे स्कूल पर नियम अनुसार कार्यवाही भी की जाएगी।

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