प्रतापगढ़. प्रतापगढ़ की एमपी/एमएलए एफटीसी कोर्ट ने निवर्तमान एमएलसी को पुलिस कस्टडी का आदेश दिया है. बुधवार को सजा का ऐलान होगा. उन पर फर्जी पते पर शस्त्र लाइसेंस लेने का आरोप है. निवर्तमान एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह ने जनसत्ता दल लोकतांत्रिक से एमएलसी का नामांकन भरा है. अक्षय प्रताप राजा भैया के बेहद करीबी और रिश्तेदार हैं.

साल 1997 के सितम्बर माह में नगर कोतवाली इलाके से फर्जी पते पर शस्त्र लाइसेंस लेने का खुलासा हुआ था. तत्कालीन नगर कोतवाल डीपी शुक्ला ने दाखिल चार्जशीट दाखिल की थी. कोर्ट के बाहर भारी पुलिस बल तैनात रही. अपर पुलिस अधीक्षक रोहित मिश्र और सीओ सिटी अभय पांडेय की अगुवाई में पुलिस अलर्ट है. कोर्ट परिसर के बाहर समर्थकों जमावड़ा का लगा है.

इसे भी पढ़ें – यूपी चुनाव : अखिलेश यादव-राजा भैया के बीच छिड़ा ट्विटर वार

बता दें कि फर्जी पते पर शस्त्र लाइसेंस बनवाने के मामले में प्रतापढ़ में एमपी एमएलए कोर्ट ने एमएलसी अक्षय प्रताप को दोषी करार दिया था. सजा के एलान के लिए गोपालजी आज एमपी एमएलए कोर्ट में हाजिर हुए थे. एमएलसी चुनाव के ऐन वक्त पर एफटीसी कोर्ट ने फर्जी पते पर शस्त्र लाइसेंस लेने के मामले में निवर्तमान एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह को दोषी करार दिया है.