लखनऊ. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने आरक्षित वर्ग के मेधावी अभ्यर्थियों को लेकर अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि यदि कोई आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी बिना किसी छूट या रियायत के अनारक्षित श्रेणी के लिए निर्धारित कटऑफ से अधिक अंक हासिल करता है, तो उसे स्क्रीनिंग चरण में ही अनारक्षित श्रेणी का अभ्यर्थी माना जाना चाहिए.
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स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी भर्ती से जुड़ा है मामला
यह मामला स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी पद की भर्ती से संबंधित है. न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने भावना यादव और अन्य की विशेष अपील पर यह फैसला सुनाया. कोर्ट ने कहा कि स्क्रीनिंग परीक्षा के अंक अंतिम चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. संबंधित भर्ती में अंतिम मेरिट के लिए स्क्रीनिंग के अंकों का 75 प्रतिशत और इंटरव्यू के अंकों का 25 प्रतिशत लिया जाना था
UPPSC के नियम को लेकर था विवाद
UPPSC के 22 दिसंबर 2025 के विज्ञापन में व्यवस्था थी कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी में केवल अंतिम चयन के समय समायोजित किया जाएगा. इसके लिए यह शर्त भी थी कि अभ्यर्थी ने स्क्रीनिंग परीक्षा में योग्यता मानक से जुड़ी कोई छूट या लाभ न लिया हो. याचिकाकर्ताओं ने इसी व्यवस्था को चुनौती दी थी.
आरक्षण कानून की धारा 3(6) पर कोर्ट की टिप्पणी
कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 3(6) में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि मेरिट के आधार पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी का अनारक्षित श्रेणी में समायोजन केवल अंतिम चयन के चरण में ही हो सकता है. अदालत ने संबंधित विज्ञापन की शर्त को हटाते हुए आयोग के कार्यालय ज्ञापन की प्रयोज्यता(Applicability) की समीक्षा करने को कहा है.
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आयोग और सरकार को तीन महीने का समय
हाईकोर्ट ने आयोग को तीन महीने के भीतर संबंधित कार्यालय ज्ञापन की प्रयोज्यता की समीक्षा करने का निर्देश दिया है. साथ ही राज्य सरकार को भी तीन महीने में इस मुद्दे पर स्पष्ट नीति तैयार करने को कहा है. फैसले का असर आरक्षित वर्ग के उन अभ्यर्थियों पर पड़ सकता है जो बिना छूट के सामान्य कट ऑफ हासिल करते हैं.
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