प्रयागराज. यमुना एक्सप्रेस-वे (Yamuna Expressway) पर बस में आग (bus fire) लगने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है. उच्च न्यायालय ने रात में बसों की जांच का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि रात में बसों का निरीक्षण अनिवार्य करें. सुरक्षा मानकों का पालन न करने वालों पर एक्शन लें. वहीं अब ऐसी घटना होने पर चालक, परिचालक, बस संचालकों पर कार्रवाई होगी. सुनवाई के दौरान मुख्य सचिव, DGP, ACS परिवहन भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े थे. हाईकोर्ट ने अफसरों को कार्रवाई के सख्त आदेश दिए हैं.
बता दें कि यमुना एक्सप्रेसवे पर बीते बुधवार (23 सितंबर 2026) देर रात एक प्राइवेट स्लीपर AC बस में भीषण आग (Yamuna Expressway bus fire) लग गई थी. हादसे में 9 लोगों के जिंदा जलने से मौत हो गई थी. बस में करीब 35 यात्री सवार थे. आग लगने के बाद यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई. कई लोगों ने खिड़की से कूदकर अपनी जान बचाई. हादसा बुधवार रात करीब 12 बजे हुआ था.
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बताया गया था कि बस नोएडा से महोबा जा रही थी. बस राज कल्पना ट्रैवल्स की बताई जा रही थी. यमुना एक्सप्रेसवे पर आग लगते ही देखते ही देखते लपटें तेज हो गईं. यात्रियों ने बाहर निकलने की कोशिश की. कुछ यात्रियों ने खिड़कियों से कूदकर जान बचाई. हादसे की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की पांच गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. करीब 45 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. हालांकि, तब तक बस पूरी तरह जल चुकी थी. घटना के बाद एक्सप्रेसवे पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया था. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत और जांच की कार्रवाई शुरू की थी.


