रायपुर. श्रम न्यायालय ने एम्बुलेंस कर्मचारियों के हड़ताल को अवैधानिक घोषित कर दिया है. कर्मचारियों को हड़ताल में भाग ना लेने आज न्यायालय ने आदेश जारी किया है. साथ ही श्रम न्यायालय ने आदेश में कहा है कि जन उपयोगी आवश्यक सेवा के कार्य को बाधित ना करें. सामूहिक भीड़ एकत्रित कर अवैधानिक तरीके से लोक शांति भंग ना करें.
श्रम न्यायालय ने द्वितीय पक्षकार को 23 अप्रैल को उपस्थित होकर लिखित पक्ष रखने का आदेश भी दिया है. न्यायालय ने यह भी कहा है कि श्रम न्यायालय रायपुर में पंजीबद्ध प्रकरण क्रमांक 19/ आईडीएक्ट/ रेफरेंस/ 2018 के अंतिम निराकरण तक किसी भी हड़ताल में कर्मचारियों को भाग नहीं लेने आदेशित किया है.
इधर एम्बुलेंस कर्मचारियों के वेतन संबंधी विसंगतियों को दूर करने एम्बुलेंस कर्मचारियों के संस्था ने आश्वासन दिया है. साथ ही हड़ताल छोड़कर काम पर वापस नहीं लौटने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की बात कही है. आपको बता दें कि आज ही एम्बुलेंस कर्मचारियों ने हड़ताल के दौरान सर मुंडाकर प्रदर्शन किया था. साथ ही यहाँ आपको बता दें कि संजीवनी एक्सप्रेस 108 और महतारी एक्सप्रेस 102 के कर्मचारी विगत 5 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं.