कुंदन कुमार, पटना। मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में जमानत खारिज करने की याचिका पर कोर्ट ने सरेंडर करने का आदेश दिया है। इस मामले में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष डॉ प्रेम कुमार ने कहा कि, यह न्यायालय का प्रक्रिया है। हम सब न्यायालय का सम्मान करते हैं और जो भी आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा।

अनंत सिंह से मांगा जाएगा जवाब

वहीं, उन्होंने जदयू की तरफ से अनंत सिंह की विधानसभा सदस्यता रद्द किए जाने के सवाल पर कहा कि, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा की तरफ से हमें पत्र मिला है। हम सारे आरोपों की समीक्षा कर रहे हैं। साथ ही हम दूसरे पक्ष से भी जवाब मांगेंगे और उसके बाद फिर से समीक्षा की जाएगी, तब निर्णय लिया जाएगा।

दोनों पक्षों को सुनने के बाद अंतिम निर्णय

इस दौरान प्रेम कुमार ने कहा कि अभी अनंत सिंह को नोटिस जारी किए जाने की तैयारी की जा रही है और हम उन्हें एक सप्ताह का समय देंगे। इस दौरान वह लिखित में या व्यक्तिगत मुलाकात कर अपना पक्ष रख सकते हैं। दोनों पक्षों को सुनने और जानने के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा कि उनकी विधानसभा के सदस्यता रद्द की जाएगी या बरकरार रहेगी।

इस दौरान उन्होंने समय सीमा को लेकर कहा कि, अभी समय सीमा का कुछ नहीं कह सकते हैं, वैसे हम अनंत सिंह को एक सप्ताह का समय देंगे। लेकिन उसके बाद फिर दोनों पक्षों की बात सुनने और समीक्षा करने में जो वक्त लगे वह लग सकता है और फिर बाद में ही निर्णय लिया जाएगा।

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