शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्य प्रदेश के भोपाल से सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर की मुश्किलें बढ़ गई है। दरअसल, मालेगांव ब्लास्ट मामले में विशेष अदालत ने जमानती वारंट जारी किया है। प्रज्ञा के वकील की तरफ से सेहत ठीक नहीं होने का हवाला दिया गया था। खराब सेहत वाला मेडिकल सर्टिफिकेट कोर्ट ने न मंजूर कर दिया है।

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अदालत ने पेशी से नदारद रहने पर प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ 10,000 रुपए का जमानती वारंट जारी किया है। इसके साथ ही कोर्ट ने इस वारंट की जानकारी NIA को देने का भी आदेश दिया है। आपको बता दें कि मालेगांव बम धमाका मामले में यह वारंट स्पेशल कोर्ट ने जारी किया है।

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आपको बता दें कि 29 सितंबर 2008 को मुंबई से करीब 200 KM दूर मालेगांव शहर में एक मस्जिद के पास ब्लास्ट हुआ था। जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से अधिक घायल हो गए थे। मालेगांव उत्तर महाराष्ट्र के नासिक जिले का एक सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील शहर है। धमाके के बाद 30 सितंबर 2008 को मालेगांव के आजाद नगर पुलिस थाने में मामले दर्ज किए गए थे। इस मामले की सुनवाई स्पेशल एनआईए कोर्ट में चल रही है।

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