शिखिल ब्यौहार, भोपाल। राजधानी के बहुचर्चित नेशनल हेराल्ड जमीन विवाद में भोपाल विकास प्राधिकरण (BDA) को बड़ा झटका लगा है। भोपाल जिला कोर्ट ने एमपी नगर प्रेस कॉम्प्लेक्स स्थित जमीन से बेदखली के मामले में बीडीए की याचिका को खारिज कर दिया है। हालांकि, इस फैसले के बाद भी जमीन का मालिकाना विवाद पूरी तरह थमता नजर नहीं आ रहा है।

क्या है पूरा मामला?

यह पूरा मामला एमपी नगर स्थित प्रेस कॉम्प्लेक्स की 1.14 एकड़ जमीन से जुड़ा हुआ है। इस जमीन का आवंटन वर्ष 1981 में एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) को किया गया था। साल 2001 में इस जमीन पर इमारत बनने और उसके विभिन्न हिस्सों को अन्य लोगों को बेचने को लेकर विवाद शुरू हुआ था। इमारत के अलग-अलग हिस्सों पर कई अन्य खरीदारों ने भी अपना मालिकाना हक जताया है। जमीन के कथित दुरुपयोग और नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए भोपाल विकास प्राधिकरण (BDA) ने साल 2014 में नोटिस जारी किया था और आवंटन निरस्त करते हुए अदालत का रुख किया था।

मालिकाना विवाद और अन्य मामले अब भी बरकरार

जिला कोर्ट द्वारा बेदखली का केस खारिज किए जाने से बीडीए को फिलहाल कानूनी मोर्चे पर निराशा हाथ लगी है, लेकिन जानकारों का मानना है कि इस संपत्ति और संबंधित मशीनरी को कथित तौर पर हड़पने के आरोपों से जुड़ा एक अन्य आपराधिक मामला अभी भी विचाराधीन है। इसके चलते प्रेस कॉम्प्लेक्स की इस बेशकीमती जमीन को लेकर कानूनी पेंच और मालिकाना हक का विवाद आगे भी जारी रहने की संभावना है।

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