अमृतांशी जोशी,भोपाल। मध्यप्रदेश में त्योहारी सीजन में मांस मछली की दुकानें बंद रहती है. इसी बीच राजधानी भोपाल नगर निगम ने भी त्योहारों पर मांस बिक्री को लेकर निर्देश जारी किए हैं. भोपाल में अगस्त और सितंबर में दुकानें अलग-अलग 6 दिनों तक बंद रहेंगे. किसी भी किस्म की मांस की बिक्री पर पूरी तरह रोक रहेगी. यदि कोई भी मांस विक्रय करते पाया गया तो उनका लायसेंस निरस्त करते हुए नियमानुसार पुलिस कार्रवाई की जाएगी.

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भोपाल में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 19 अगस्त जन्माष्टमी, पर्युषण पर्व और गणेश चतुर्थी का पहला दिन, डोल ग्यार और अनंत चतुर्दशी के दिन दुकानें बंद रहेंगी. मांस बिक्री करते हुए पकड़े जाने पर लाइसेंस निरस्त हो सकता है. उन पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. शहर की 250 से भी ज़्यादा मीट की दुकानों है. जिसके लिए निर्देश जारी किए गए है.

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भोपाल नगर पालिक निगम ने आदेश जारी कर लिखा है कि 15 अगस्त 2022 स्वतंत्रता दिवस शनिवार, 19 अगस्त 2022 जन्माष्टमी बुधवार, 31 अगस्त 2022 पर्युषण पर्व का प्रथम दिवस/गणेश चतुर्थी मंगलवार, 6 सितंबर 2022 डोल ग्यारस शुक्रवार, 9 सितंबर 2022 पर्युषण पर्व का अंतिम दिवस/अनंत चतुर्दशी और रविवार 11 सितम्बर 2022 पर्युषण पर्व में संवत्सरी व उत्तम क्षमा दिवस होने के कारण भोपाल नगर निगम सीमांतर्गत मांस विक्रय की दुकाने बंद रहेंगी. यदि कोई भी मांस विक्रय करते पाया गया तो उनका लायसेंस निरस्त करते हुए नियमानुसार पुलिस कार्रवाई की जाएगी. जिसकी संपूर्ण जवाबदारी संबंधित मांस विक्रेता की होगी.

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