शब्बीर अहमद, भोपाल। राजधानी भोपाल से एक बड़ी और सख्त खबर सामने आ रही है। आगामी दीपावली और अन्य त्योहारों के मद्देनजर शहर में सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भोपाल पुलिस कमिश्नर ने खतरनाक कार्बाइड गन और कार्बाइड धमाकों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। प्रशासन द्वारा यह कदम आम जनता की सुरक्षा और गंभीर हादसों को रोकने के लिए उठाया गया है।
अगले दो महीने तक रहेगा आदेश
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत जारी किया गया यह आदेश अगले 2 महीने तक पूरे कमिश्नरेट क्षेत्र में प्रभावी रहेगा। पुलिस कमिश्नर के आदेश के मुताबिक, शहर में अवैध रूप से प्रतिबंधात्मक आतिशबाजी, लोहा, स्टील और PVC पाइपों में खतरनाक विस्फोटक पदार्थ भरकर अत्यधिक ध्वनि पैदा करने वाले अवैध संशोधित पटाखों—जैसे कार्बाइड गन, कार्बाइड तोप, और कार्बाइड लैम्प को तैयार कर बेचने की आशंका को देखते हुए यह रोक लगाई गई है।
प्रशासन का मानना है कि इन उपकरणों के इस्तेमाल से आम नागरिकों के गंभीर रूप से घायल होने, आंखें चोटिल होने, गंभीर बीमारियों की चपेट में आने, आग लगने, भारी विस्फोट होने और सार्वजनिक व निजी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचने की पूरी संभावना रहती है। खासकर भीड़भाड़ वाले बाजारों, आवासीय बस्तियों, संकरे मार्गों और बच्चों की मौजूदगी वाले इलाकों में ज्वलनशील गैस और कैल्शियम कार्बाइड का अनुचित प्रयोग जानलेवा साबित हो सकता है।
इन गतिविधियों पर पूरी तरह से रहेगी रोक:
- कार्बाइड गन, कार्बाइड तोप, कार्बाइड लैम्प या इस प्रकृति के अन्य धमाका करने वाले उपकरणों का अवैध निर्माण, संयोजन, रूपांतरण, मरम्मत या असेंबलिंग नहीं करेगा।
- इन उपकरणों को खरीदना, बेचना, बिक्री के लिए प्रदर्शित करना, वितरण करना, भंडारण करना, आपूर्ति करना और व्यावसायिक रूप से उपलब्ध कराना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
यदि कोई भी व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

Follow the LALLURAM.COM MP channel on WhatsApp
https://whatsapp.com/channel/0029Va6fzuULSmbeNxuA9j0m

