मुंबई. मुंबई की एक अदालत ने बुधवार को पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह (Param Bir Singh) को ‘भगोड़ा’ घोषित कर दिया है. घटनाक्रम से जुड़े सूत्रों ने बताया कि पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह को भगौड़ा अपराधी घोषित करने के मुंबई पुलिस के आवेदन को स्वीकार कर लिया गया है.

मुंबई की अदालत ने सोमवार को महाराष्ट्र सीआईडी की उस याचिका पर सुनवाई की थी, जिसमें परमबीर सिंह (Param Bir Singh) को जबरन वसूली के कई मामलों में भगोड़ा घोषित करने की मांग की गई थी. हालांकि तब इस संबंध में कोई फैसला नहीं सुनाया गया था.

उल्‍लेखनीय है कि मुंबई की एक मजिस्ट्रेट अदालत भी मरीन ड्राइव थाने में दर्ज रंगदारी के एक मामले में मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परमबीर सिंह के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर चुकी है. अन्‍य अदालतों ने भी मुंबई के गोरेगांव और ठाणे जिले में दर्ज रंगदारी के दो अन्य मामलों में गैर-जमानती वारंट जारी किए हैं. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सिंह के खिलाफ अब तक तीन गैर-जमानती वारंट जारी किए जा चुके हैं.

बता दें कि रियल एस्टेट डेवलपर श्यामसुन्दर अग्रवाल ने इस साल 22 जुलाई को मरीन ड्राइव थाने में एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर सिंह और सात अन्य के खिलाफ रंगदारी का मामला फाइल किया गया था. मामले में परमबीर और सात अन्य के नाम हैं. आरोपियों में पांच पुलिस अधिकारी हैं. एक गैर-जमानती वारंट अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट आरएम नेरलिकर की ओर से जारी किया गया था.