कुमार इंदर, जबलपुर. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का आज एक बड़ा फैसला आया है. हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब मंत्री अपने चहेते अफसरों को प्रमोट नहीं कर सकेंगे. मंत्री वरिष्ठतना को नजरअंदाज कर प्रमोशन कर सकेंगे. यह फैसला जस्टिस जीएस अहलूवालिया की एकलपीठ का है.

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हाईकोर्ट ने कहा कि सीनियर को नजर अंदाज का जूनियर को प्रमोशन देना असंवैधानिक है. कोर्ट ने प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी को दिए निर्देश. याचिकाकर्ता पुलिस अधिकारी एआईजी राजेन्द्र कुमार वर्मा को वरिष्ठता प्रदान करें.

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दरअसल, गृह सचिव ने 17 नवंबर, 2016 को एक आदेश जारी कर राजेन्द्र वर्मा की जगह अजय पांडे और संजय अग्रवाल को वरिष्ठता दे दी थी. हाईकोर्ट ने इसी मामले में दायर याचिका पर आज सुनवाई की.

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हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता ऑफिसर राजेन्द्र वर्मा के जूनियर पर 25-25 हजार का जुर्माना लगाया है. सीएम सुरक्षा में रहे पुलिस अधिकारी अजय पांडे और जबलपुर एसपी डॉ संजय अग्रवाल पर जुर्माना लगाया है.

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