नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने माफिया अतीक अहमद को बड़ा झटका दिया है. अतीक ने जेल ट्रांसफर मामले में याचिका दायर किया था. इस याचिका पर सुनवाई करने से अदालत ने इंकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने अतीक को हाईकोर्ट जाने को कहा है.

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को माफिया अतीक अहमद की उस याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया, जिसमें उसने अपनी जान को खतरा बताते हुए सुरक्षा की मांग की थी. कोर्ट ने कहा अतीक के वकील को इलाहबाद हाईकोर्ट जाने के लिए कहा है. अहमदाबाद जेल में बंद गैंगस्टर अतीक अहमद ने संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. उमेशपाल हत्याकांड के बाद कार्रवाई और भाजपा नेताओं के आक्रामक बयान के बीच अतीक अहमद का कदम सामने आया था. अतीक ने मांग की थी कि उसे गुजरात से किसी दूसरे जेल में न भेजा जाए.

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बता दें कि सपा के पूर्व नेता अतीक अहमद ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी सुरक्षा का अनुरोध करते हुए दावा किया था कि उसे अपनी जान का खतरा है. इस समय अहमदाबाद केंद्रीय जेल में बंद अतीक अहमद ने यह सुनिश्चित करने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया है कि पुलिस हिरासत या पूछताछ के दौरान उसे किसी भी तरह से शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचाया जाए. अतीक ने उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य को अहमदाबाद की केंद्रीय जेल से प्रयागराज या उत्तर प्रदेश के किसी अन्य हिस्से में उसे नहीं ले जाने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया था. इस याचिका पर सुनवाई से अदालत ने इंकार कर दिया.

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