रांची। झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अहम निर्देश दिया है। अदालत ने सरकार को दो महीने के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने को कहा है। साथ ही इस संबंध में की गई कार्रवाई की अनुपालन रिपोर्ट भी अदालत में पेश करने का निर्देश दिया गया है।
सरकार ने बताई नियुक्ति प्रक्रिया की समय-सीमा
मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि जेपीएससी अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया अगले दो माह में पूरी होने की संभावना है। सरकार के इस जवाब के बाद कोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया को तय समय-सीमा में पूरा करने का निर्देश दिया।
कोर्ट में देनी होगी कार्रवाई की पूरी जानकारी
हाईकोर्ट ने सरकार से नियुक्ति प्रक्रिया की प्रगति की जानकारी अनुपालन रिपोर्ट के माध्यम से दाखिल करने को कहा है। ऐसे में अब सरकार को निर्धारित अवधि के भीतर प्रक्रिया पूरी कर अदालत को इसकी जानकारी देनी होगी।
19 नवंबर को फिर होगी सुनवाई
मामले की अगली सुनवाई के लिए 19 नवंबर की तारीख तय की गई है। अब अगली सुनवाई में सरकार की ओर से नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट अदालत के समक्ष रखी जाएगी।
जेपीएससी में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति महत्वपूर्ण है, क्योंकि आयोग राज्य में विभिन्न सरकारी पदों के लिए भर्ती और चयन प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाता है।



