शैलेन्द्र पाठक, बिलासपुर। अम्बिकापुर पुलिस की हिरासत में आदिवासी युवक पंकज बेक की मौत के मामले में निलंबित टीआई विनीत दुबे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दुबे को अग्रिम जमानत दे दी है.

आपको बता दें पिछले साल आदिवासी युवक पंकज बेक और उसके एक साथी को अंबिकापुर पुलिस ने चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया था. जिसके बाद उसका शव साइबर थाना के पास स्थित एक हॉस्पिटल में लगे कूलर के नीचे फांसी के फंदे पर झूलता मिला था. मामले में परिजनों ने पुलिस के ऊपर पंकज बेग के साथ मारपीट करने और उसकी हत्या का आरोप लगाया था. परिजनों के मुताबिक पंकज बेग के शव में मारपीट और चोंट के निशान थे.

मीडिया में खबर आने के बाद मामले ने तूल पकड़ा और तत्कालीन आईजी ने टीआई सहित 5 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया था. मामले की जांच के बाद सभी निलंबित पुलिस कर्मियों के खिलाफ धारा 306 के तहत अपराध दर्ज किया गया था. एफआईआर के बाद निलंबित टीआई ने अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट की शरण ली थी.