पटना। बिहार सरकार और बिहार स्टेट बार काउंसिल ने राज्य के नवनियुक्त युवा वकीलों के लिए बिहार एडवोकेट स्टाइपेंड योजना की औपचारिक शुरुआत कर दी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य वकालत की दुनिया में कदम रखने वाले उन होनहार और जरूरतमंद वकीलों को शुरुआती वित्तीय संबल प्रदान करना है, जो साधारण परिवारों से ताल्लुक रखते हैं और शुरुआती दौर में पर्याप्त मुवक्किल न मिलने के कारण हताश होकर इस पेशे को छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं।
किसे मिलेगा योजना का लाभ? (योग्यता और शर्तें)
राज्य के महाधिवक्ता एस.डी. संजय ने स्पष्ट किया है कि यह योजना केवल डिग्री धारकों के लिए नहीं है, बल्कि इसके लिए कुछ कड़े मानदंड तय किए गए हैं:
पंजीकरण की तिथि: जो वकील 1 जनवरी 2024 या उसके बाद वकालत के पेशे में नामांकित हुए हैं, वे इसके पात्र हैं।
- सक्रिय अभ्यास: आवेदक का ‘एक्टिव प्रैक्टिस’ (सक्रिय रूप से वकालत करना) में होना अनिवार्य है।
- आयु सीमा: आवेदक की उम्र 22 से 32 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- पारिवारिक आय: आवेदक के माता-पिता की कुल वार्षिक आय 12 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- अन्य शर्तें: आवेदक बिहार का मूल निवासी होना चाहिए, उस पर कोई भी आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए और वह किसी अन्य नौकरी, व्यवसाय या लाभ के पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए।
4 नवंबर को 90 वकीलों को मिलेगा पहला चेक
इस योजना के तहत शुरुआती चरण में 160 वकीलों को चिन्हित किया गया है। आज यानी 4 नवंबर को पटना के एलएन मिश्रा संस्थान स्थित नवनिर्मित ‘रामबालक महतो सभागार’ में आयोजित भव्य समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, दोनों उपमुख्यमंत्री, कानून मंत्री, पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और बार काउंसिल के चेयरमैन की गरिमामयी उपस्थिति में पहले चरण के 90 वकीलों को स्टाइपेंड का चेक सौंपा जाएगा। बाकी बचे वकीलों की राशि आरटीजीएस (RTGS) के माध्यम से सीधे उनके खातों में भेजी जाएगी। वित्तीय सहायता के साथ-साथ इन वकीलों को ई-लाइब्रेरी की आधुनिक सुविधा भी प्रदान की जाएगी।
पूर्व महाधिवक्ता रामबालक महतो को श्रद्धांजलि
इस विशेष अवसर पर महाधिवक्ता कार्यालय के ऊपर तैयार किए गए नए हॉल का नामकरण आजादी के बाद सबसे लंबे समय तक महाधिवक्ता रहे स्व. रामबालक महतो के नाम पर ‘रामबालक महतो सभागार’ किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इस कार्यक्रम के दौरान उनकी आदमकद प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे।
आवेदन करने की प्रक्रिया और अंतिम तिथि
इस कल्याणकारी योजना का लाभ उठाने के लिए योग्य वकील 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया इस प्रकार है:
आवेदन फॉर्म: निर्धारित आवेदन फॉर्म बिहार स्टेट बार काउंसिल (पटना) या अपने स्थानीय बार एसोसिएशन के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
सत्यापन: फॉर्म को ध्यान से भरकर सभी आवश्यक स्व-सत्यापित दस्तावेज संलग्न करें। इसके बाद अपने स्थानीय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और महासचिव से फॉर्म पर हस्ताक्षर और मुहर लगवाकर सत्यापित कराएं।
जमा करना: सत्यापित फॉर्म को अपने स्थानीय एसोसिएशन के माध्यम से या सीधे बिहार एडवोकेट्स वेलफेयर ट्रस्टी कमेटी के पास जमा करना होगा।

