Bilaspur News Update : बिलासपुर. राज्यपाल रमेन डेका 3 नवंबर को बिलासपुर प्रवास पर रहेंगे. वे सुबह 11 बजे पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय के सातवें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे. इस समारोह में हरियाणा उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रो. कैलाश चंद्र शर्मा दीक्षांत वक्ता के रूप में शामिल होंगे. वहीं राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद के अध्यक्ष प्रो. नागेश्वर राव दीक्षांत अतिथि होंगे. कार्यक्रम के बाद राज्यपाल दोपहर 2:30 बजे रायपुर के लिए रवाना होंगे.

श्मशान घाट में महिला के शव के साथ तंत्र साधना का आरोप, अघोरी पर जानलेवा हमला

बिलासपुर. जिले के कोनी थाना क्षेत्र में तंत्र साधना करने वाले एक अघोरी के साथ बेरहमी से मारपीट का मामला सामने आया है. वायरल वीडियो में कुछ लोग अघोरी को जमीन पर घसीटते और उसके बाल खींचते नजर आ रहे हैं. मारपीट के दौरान उसके मुंह से खून निकलता दिखाई दे रहा है. घायल अघोरी को इलाज के लिए सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार जारी है. बताया जा रहा है कि वीडियो वायरल करने वाले व्यक्ति ने दावा किया है कि अघोरी श्मशान घाट में एक महिला के शव के साथ छेड़छाड़ कर तंत्र साधना कर रहा था. इसी बात को लेकर उसके साथ मारपीट की गई. हालांकि, इस मामले में पुलिस का कहना है कि मारपीट आपसी रंजिश के चलते हुई है. पुलिस ने मामले में आरोपियों के खिलाफ जुर्म दर्ज कर लिया है. फिलहाल घायल अघोरी का सिम्स अस्पताल में इलाज जारी है. मामले में पुलिस की जांच जारी है.

बिल मांगने पर ढाबा संचालक पिता-पुत्र के साथ मारपीट

बिलासपुर. हिरीं थाना क्षेत्र में खाने का बिल मांगने पर युवकों ने ढाबा संचालक पिता-पुत्र के साथ जमकर मारपीट कर दी है. पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ जुर्म दर्ज कर लिया है. हिरीं पुलिस के अनुसार हिरीं निवासी रोहित साहू ढाबा चलाते हैं. 30 अक्टूबर की रात ग्राम झलका निवासी महेश डहरिया, नवीन डहरिया, सुनील डहरिया कार क्रमांक सीजी 10 सीई 5103 से उनके ढाबा पहुंचे. सभी ने ढाबे में भोजन किया. खाना खाने के बाद तीनों बिल देने के नाम पर विवाद कर बिना पैसा दिए चले गए. उसके बाद रात 11 बजे तीनों दोबारा ढाबा आए और बिल को लेकर रोहित के साथ मारपीट करने लगे. उनके पिता घनश्याम साहू बीच-बचाव करने आए तो उनके साथ भी मारपीट की गई है. पुलिस ने उनकी रिपोर्ट पर हमलावरों के खिलाफ बीएनएस की धारा 115, 2, 296, 3, 5, 351, 2 के तहत जुर्म दर्ज कर लिया है. वही पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है.

जेल में रहते हुए CRPF जवान को बर्खास्त करना अवैध : HC

बिलासपुर. जेल में बंद रहने के दौरान केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के एक इंस्पेक्टर के खिलाफ उसकी अनुपस्थिति में विभागीय जांच कर बर्खास्त करने की कार्रवाई को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन माना है. जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की एकलपीठ ने बर्खास्तगी और अपील खारिज करने के दोनों आदेश निरस्त करते हुए याचिकाकर्ता को सेवा में वापस लेने का निर्देश दिया है. हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि उसे पिछला वेतन नहीं मिलेगा. संबंधित विभाग को नियमानुसार नए सिरे से विभागीय कार्रवाई करने की स्वतंत्रता भी दी गई है. मणिपुर के निवासी याचिकाकर्ता वाई.के. सोलोमन सीआरपीएफ में इंस्पेक्टर के पद पर पदस्थ थे. वह वर्ष 2015 में अंबिकापुर में प्रशिक्षण ले रहे थे. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता शक्ति राज सिन्हा ने बताया कि, इस दौरान 2 अगस्त 2015 को अग्रसेन चौक पर संजय सिंह के साथ मारपीट की घटना हुई थी. बाद में इलाज के दौरान संजय सिंह की मृत्यु हो गई. इस मामले में याचिकाकर्ता के खिलाफ हत्या सहित भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया और 8 अक्टूबर 2016 को उनकी गिरफ्तारी हुई. इसके बाद सीआरपीएफ अधिकारियों ने विभागीय जांच शुरू कर 3 सितंबर 2018 को सेवा से बर्खास्त कर दिया, वहीं आपराधिक मामले में अंबिकापुर के तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश ने 1 नवंबर 2021 को संदेह का लाभ देते हुए उन्हें बरी कर दिया. इसके बाद उन्होंने बरी होने के आधार पर बहाली की मांग की, लेकिन 11 मई 2022 को विभाग ने उनकी अपील खारिज कर दी. हाईकोर्ट ने सुनवाई में पाया कि विभागीय जांच के दौरान याचिकाकर्ता केंद्रीय जेल अंबिकापुर में विचाराधीन बंदी के रूप में निरुद्ध थे. उन्हें 23 जुलाई 2018 को जेल में नोटिस दिया गया था, जिसके जवाब में उन्होंने स्पष्ट किया था कि जेल में बंद होने के कारण वे विभागीय जांच में उपस्थित होकर अपना बचाव नहीं कर सकते. उन्होंने आपराधिक मुकदमे का अंतिम फैसला आने तक जांच स्थगित रखने का अनुरोध भी किया था. इसके बावजूद अधिकारियों ने उनकी अनुपस्थिति में जांच पूरी कर यह मान लिया कि, उनके पास बचाव में कोई साक्ष्य या गवाह नहीं हैं. कोर्ट ने कहा कि सीआरपीएफ के स्थायी आदेश क्रमांक 20/2001 के पैरा 14 में भी कर्मचारी को बचाव का उचित अवसर देने का प्रावधान है. जेल में बंद होने की जानकारी और जांच स्थगित करने के अनुरोध के बावजूद सुनवाई का अवसर दिए बिना बर्खास्तगी का आदेश जारी करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है. एकलपीठ ने 3 सितंबर 2018 का बर्खास्तगी आदेश और 11 मई 2022 का अपील खारिज करने संबंधी आदेश निरस्त कर दिया . कोर्ट ने अधिकारियों को याचिकाकर्ता को बिना पिछले वेतन के सेवा में वापस लेने का निर्देश दिया है. साथ ही स्पष्ट किया कि विभाग चाहे तो कानून के अनुसार उनके विरुद्ध नए सिरे से विभागीय कार्रवाई कर सकता है. कोर्ट ने कहा कि कर्मचारी को आरोपों का जवाब देने और अपना पक्ष रखने का उचित अवसर दिए बिना की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई कानूनी रूप से कायम नहीं रह सकती. इस आधार पर याचिका स्वीकार कर ली गई.

युवक पर एसिड हमला करने वाली युवती गिरफ्तार

जांजगीर-चांपा. जिले के थाना चांपा क्षेत्र में युवक पर एसिड फेंककर हमला करने के मामले में पुलिस ने महिला आरोपी को गिरफ्तार किया है. वहीं, बिना वैध दस्तावेज एसिड बेचने के मामले में दुकानदार मोहम्मद हुसैन बोहरा, उम्र 70 वर्ष, निवासी सदर बाजार, चांपा को भी गिरफ्तार किया गया है. प्रार्थी ने 28 अक्टूबर को रिपोर्ट दर्ज कराई कि महिला से प्रेम संबंध के दौरान विवाद होने पर उसने उसके ऊपर एसिड फेंक दिया, जिससे उसके दाहिने हाथ, भुजा एवं कलाई में जलने की चोटें आईं. पुलिस ने अपराध क्रमांक 585/26 के तहत धारा 124 (2) बीएनएस में मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की. जांच में सामने आया कि महिला ने शौचालय की सफाई के लिए दुकान से एसिड खरीदा था. वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर दुकानदार के विरुद्ध धारा 287 बीएनएस के तहत कार्रवाई की गई.

दुर्ग-निजामुद्दीन पूजा स्पेशल की परिचालन तिथि में बदलाव

बिलासपुर. रेलवे प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा एवं बेहतर रेल परिचालन के मद्देनजर दुर्ग-हजरत निजामुद्दीन-दुर्ग पूजा स्पेशल ट्रेन के दूसरे फेरे के परिचालन की तिथि एवं गाड़ी संख्या में बदलाव किया गया है. गाड़ी संख्या 08751 दुर्ग-हजरत निजामुद्दीन पूजा स्पेशल का परिचालन अब पूर्व निर्धारित तिथि 08 नवंबर 2026 (रविवार) के स्थान पर 05 नवंबर 2026 (गुरुवार) को 08753 नंबर के साथ किया जाएगा. इसी प्रकार, गाड़ी संख्या 08752 हजरत निजामुद्दीन-दुर्ग पूजा स्पेशल का परिचालन अब पूर्व निर्धारित तिथि 09 नवंबर 2026 (सोमवार) के स्थान पर 06 नवंबर 2026 (शुक्रवार) को 08754 नंबर के साथ किया जाएगा.

नशे में चपरासी ने मासूम को पीट कर निकाला छात्रावास से बाहर

जांजगीर-चांपा. जिले से एक ऐसी खबर सामने आई है, जिसने आदिवासी छात्रावासों में आखिर बच्चों की छात्रावास में बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था पर जिम्मेदारी किसकी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. डभरा ब्लॉक के कंवलाझर स्थित आदिवासी आश्रम छात्रावास में कक्षा पांचवीं के एक मासूम छात्र के साथ कथित मारपीट और दुर्व्यवहार का आरोप लगा है. आरोप है कि छात्रावास के चपरासी ने शराब के नशे में बच्चे के साथ मारपीट की और उसे छात्रावास से बाहर निकाल दिया. हैरानी की बात यह है कि मासूम करीब 7 किमीपैदल रोते हुए घोघरी गांव के मेन रोड तक पहुंच गया. उत्साहित, जांजगीर-चांपा जिले के अमोदा गांवनिवासी सिद्धार्थ केवट कंवलाझर आदिवासी आश्रम छात्रावास में कक्षा पांचवीं का छात्र है. शिकायत के मुताबिक, 1 नवंबर को छात्रावास के चपरासी किरण ने कथित तौर पर शराब के नशे में छात्र के साथ गाली-गलौज और मारपीट की. इसके बाद उसे छात्रावास से बाहर निकाल दिया गया. छात्र रोते हुए करीब 7 घोघरी गाँव में किलोमीटर पैदल चलकर के मेन रोड तक पहुंचा. वहां मौजूद ग्रामीणों ने जब बच्चे से पूछताछ की, तो वह कुछ बता नहीं पा रहा था. ग्रामीणों ने तत्काल डायल 112 को सूचना दी. बाद में बच्चे की पहचान जांजगीर-चांपा जिले के अमोदा गांव निवासी के रूप में हुई. इसके बाद परिजनों को फोन कर बुलाया गया. मामले को लेकर ग्राम पंचायत बासिन के सरपंच कृष्णो दास महंत ने थाना प्रभारी को लिखित शिकायत सौंपकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. शिकायत में छात्रावास प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए गए हैं. आरोप है कि घटना के बाद छात्रावास अधीक्षक द्वारा न तो परिजनों को सूचना दी गई और न ही थाने में इसकी जानकारी दी गई. अब सवाल यह है कि आखिर छात्रावास में रहने वाले मासूम बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? अगर छात्रावास में ही बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, तो अभिभावक अपने बच्चों को किस भरोसे वहां भेजें ? क्या जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा इस मामले को गंभीरता से लिया जाएगा? क्या आरोपियों पर कार्रवाई होगी? फिलहाल शिकायत के बाद पुलिस जांच और प्रशासनिक कार्रवाई का इंतजार है.

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