Bilaspur News Update : बिलासपुर. पुरानी रंजिश को लेकर ग्राम लावर में एक युवक पर जानलेवा हमला करने के मामले में मस्तूरी पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों ने युवक के साथ गाली-गलौज करते हुए हाथ में पहने चूड़े और डंडे से उसके सिर, गले और हाथ पर हमला किया. घटना में युवक के सिर पर गंभीर चोट आई है. पुलिस ने घटना में प्रयुक्त चूड़ा और डंडा जब्त कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया. मस्तूरी टीआई कपिलदेव चंद्रा ने बताया कि 20 अक्टूबर की रात करीब 8:30 से 9 बजे के बीच ग्राम लावर भोथीडीह स्थित मिडिल स्कूल परिसर में हुई. यहां रावण दहन के बाद 17 वर्षीय भानू कैवर्त और आरोपी अरुण कुमार खुटे उर्फ गुड्डू के बीच करीब दो माह पुरानी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया. बताया गया कि दो माह पहले भानू कैवर्त ने अरुण खुटे और उसके साथियों को एक अज्ञात लड़की के साथ पकड़ा था. इसी बात को लेकर भानू ने अरुण से कहा कि उसकी वजह से उसे पकड़ा गया था. इसी बात पर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी और गाली-गलौज होने लगी. विवाद बढ़ने पर आरोपियों ने कथित तौर पर युवक को जान से मारने की नीयत से उसके सिर, गले और हाथ पर चूड़े तथा डंडे से हमला कर दिया. हमले में युवक के सिर पर चोट आई और गले व हाथ में भी चोटें लगीं. पुलिस ने मामले में ग्राम लावर निवासी अरुण कुमार खुटे उर्फ गुड्डू सतनामी (21), संजीत कारके (27), संजू कारके (22), सिद्धार्थ उर्फ चिंटू कारके (26) और संजू उर्फ शुभम यादव (26) को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त चूड़ा और डंडा जब्त किया गया. पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड के लिए न्यायालय में पेश किया.
सपनों का भारत बनाना है तो तन, मन, धन से काम करना होगा : डॉ. मोहन भागवत
बिलासपुर. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत दो दिवसीय दौरे पर बिलासपुर पहुंचे हैं. यहां कोनी-बिरकोना मार्ग स्थित सरस्वती शिशु मंदिर परिसर में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने बौद्धिक वर्ग को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि सपनों का भारत बनाना है तो तन, मन और धन से काम करना होगा. संघ के इतिहास का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि शुरुआत में संगठन की उपेक्षा हुई और आगे बढ़ने पर विरोध व प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा. उन्होंने संघ की तीन प्रमुख बातों—शाखा, कुटुंब और संस्थाओं—का उल्लेख करते हुए कहा कि संघ समाज के बीच रहकर काम करता है और संगठन समाज से बड़ा नहीं है. आज संघ प्रमुख छत्तीसगढ़ प्रांत क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे. इसमें संगठन विस्तार और प्रबोधन के विषय पर चर्चा होगी. बैठक में संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी भी शामिल होंगे.
दुर्गा विसर्जन रैली में पुलिस की बड़ी कार्रवाई
बिलासपुर. दुर्गा विसर्जन के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने और असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सिटी कोतवाली पुलिस ने विशेष अभियान चलाया. इस दौरान विसर्जन रैली में चेकिंग के दौरान दो युवकों के पास से धारदार चाकू बरामद किए गए. पुलिस ने दोनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया है. वहीं, हुड़दंग और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए 12 लोगों को न्यायालय में पेश किया गया. पुलिस के अनुसार, दुर्गा विसर्जन के दौरान चेकिंग में प्रिंस साहू (18 वर्ष), पिता प्रेम संतोष साहू और कमलेश केंवट (20 वर्ष), पिता संजू केंवट, दोनों निवासी गनियारी, थाना कोटा के पास से धारदार चाकू मिले. पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ सिटी कोतवाली थाने में अपराध क्रमांक 615/2026 और 616/2026 के तहत धारा 25 एवं 27 आर्म्स एक्ट में कार्रवाई की है. विसर्जन के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने असामाजिक तत्वों और हुड़दंग करने वालों पर भी निगरानी रखी. इस दौरान 12 लोगों के विरुद्ध धारा 170 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर उन्हें न्यायालय में पेश किया गया. उक्त कार्रवाई डीआईजी व एसएसपी रजनेश सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) पंकज कुमार पटेल तथा नगर पुलिस अधीक्षक तिलेश्वर कुमार यादव के मार्गदर्शन में की गई. मिली जानकारी के अनुसार, दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन के दौरान आगे निकलने और पहले विसर्जन करने को लेकर समितियों के सदस्यों के बीच विवाद की स्थिति बनी. इस दौरान कहासुनी के बाद धक्का-मुक्की और गाली-गलौज शुरू हो गई. विवाद बढ़ने पर युवकों के अलग-अलग गुट आमने-सामने आ गए और मारपीट होने लगी. देर रात से लेकर गुरुवार की सुबह तक ऐसी घटनाओं के कारण विसर्जन के दौरान तनाव की स्थिति बनी रही. सोशल मीडिया पर विसर्जन के दौरान युवकों के बीच मारपीट व झड़प के वीडियो वायरल हो रहे है.
सरेराह युवकों के दो गुटों में मारपीट, वीडियो वायरल
बिलासपुर. शहर के रामसेतु सड़क पर युवकों के दो गुटों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में युवक सड़क पर एक-दूसरे से मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं. इस दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर लात-घूंसे चले. घटना सरकंडा थाना क्षेत्र की बताई जा रही है. फिलहाल घटना के कारणों और मामले में पुलिस की कार्रवाई को लेकर विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है.
प्रेम संबंध में शक बनी हत्या की वजह
मुंगेली. सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम नेवासपुर में 17 वर्षीय नाबालिग की संदिग्ध मौत के मामले में मुंगेली पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार, मृतका के प्रेम संबंध और किसी अन्य युवक से बातचीत करने की शंका के चलते मुख्य आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया. पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश किया है. पुलिस के मुताबिक, 20 अक्टूबर की रात परिजनों को नाबालिग अपने बिस्तर पर बेहोशी की हालत में मिली. उसके गले पर चोट और खरोंच के निशान थे. सूचना पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई कर शव का पोस्टमार्टम कराया. जांच के दौरान हत्या की आशंका सामने आने पर धारा 103 बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई. प्रेम संबंध को लेकर हुआ था विवाद – मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी भोजराम पटेल के निर्देश पर सिटी कोतवाली और साइबर सेल की संयुक्त टीम गठित की गई. जांच में मृतका का ग्राम लिलवाकापा निवासी अजीत घृतलहरे से प्रेम संबंध होने की जानकारी सामने आई. संदेह के आधार पर पुलिस ने अजीत को हिरासत में लेकर पूछताछ की. पुलिस के अनुसार, आरोपी ने वर्ष 2021 से मृतका के साथ प्रेम संबंध होने की बात स्वीकार की. करीब एक साल पहले मृतका के किसी अन्य युवक से बातचीत करने की जानकारी मिलने पर दोनों के बीच विवाद हुआ था. इस दौरान आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी. पुलिस के मुताबिक, वारदात के बाद आरोपी ने शव को दूसरे कमरे के बिस्तर पर लिटा दिया, ताकि मौत सामान्य या हार्ट अटैक से हुई प्रतीत हो. इसके बाद उसने अपने साथी साहिल को घटना की जानकारी दी. विवेचना के दौरान साक्ष्य छिपाने की भूमिका सामने आने पर साहिल को भी गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल क्रमांक सीजी 28 जे 7143 जब्त कर दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 103, 238 एवं 3(5) बीएनएस के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें न्यायालय में पेश किया.
किराना दुकान में बिक रही थी शराब, आरोपी गिरफ्तार
मुलमुला. ग्राम जेवरा में किराना दुकान के काउंटर के पास बिक्री के लिए छिपाकर रखी गई 70 पाव शराब जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया. 22 अक्टूबर को थाना मुलमुला पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम जेवरा निवासी बलराम कश्यप अपनी किराना दुकान में काउंटर के पास अवैध रूप से शराब छिपाकर बिक्री कर रहा है. सूचना पर पुलिस टीम ने गवाहों के साथ मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और दुकान में रेड कार्रवाई की. कार्रवाई के दौरान दुकान के काउंटर के पास बिक्री के लिए रखी गई 15 नग गोवा स्पेशल व्हिस्की, कीमत 1,800 रुपये तथा 55 नग पाव देशी प्लेन शराब, कीमत 4,400 रुपये, कुल 70 नग पाव शराब, मात्रा 12.600 बल्क लीटर एवं कुल कीमत 6,200 रुपये जब्त किया गया. मामले में आरोपी बलराम कश्यप उम्र 47 वर्ष, निवासी जेवरा वार्ड क्रमांक 4, थाना मुलमुला, जिला जांजगीर-चांपा को विधिवत गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध अपराध धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई कर उसे न्यायिक रिमांड पर भेजा गया.

नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अधेड़ को 20 साल की सजा
जांजगीर-चांपा. कम आयु की बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 1000 रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है. रविन्दर कौर अपर सत्र न्यायाधीश एफटीएससी (पाक्सो), जांजगीर चंद्रप्रताप सिंह विशेष लोक अभियोजक पाक्सो जांजगीर के अनुसार प्रार्थिया, पीड़िता की मां द्वारा 18 जून 2025 को थाना जांजगीर में अभियुक्त द्वारिका दास के विरूद्ध इस आशय की शिकायत लिखित प्रस्तुत की गई कि 3 मई 2025 को उसके पुत्र की तबीयत खराब होने पर उसने अपनी अवयस्क पुत्री, पीड़िता को उसकी नानी के घर जाने के लिए कहा, तब पीड़िता जोर जोर से रोने लगी और अपनी नानी के घर जाने से उसे मना करने लगी. इस पर प्रार्थिया के द्वारा पीड़िता से पूछने पर पीड़िता ने उसे बताया किपिछली बार जब वह अपनी नानी के घर गई थी तब 16 जनवरी 2025 को वह अपनी नानी के साथ जांजगीर जाने के लिए निकली थी, तभी बरपाली चौक के पास अभियुक्त उन्हें मिला था तथा वे तीनों कचहरी चौक के पास लॉज में जाकर रूके थे. अगली सुबह 5 बजे उसकी नानी बिस्तर से उठकर बाथरूम में चली गयी थी. उसी समय अभियुक्त गंदी नीयत रखते हुए पीड़िता से दुष्कर्म किया, किंतु पीड़िता ने तब उक्त बात को अपनी नानी को भी नहीं बताई थी. प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत शिकायत के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना जांजगीर में धारा 65 (2) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 4 (2) पाक्को एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया. विवेचना के दौरान पीड़िता का कथन महिला पुलिस अधिकारी से कराया गया. तत्पश्चात अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया तथा प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध साक्ष्य संकलन धारा 65 (2) के पश्चात भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 4 (2) पाक्सो एक्ट के अंतर्गत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया. इस प्रकार संपूर्ण अभियोजन साक्षियों का कथानक लिये जाने के पश्चात अभियोजन साक्षियों के न्यायालयीन कथनों के विश्लेषण कर न्यायालय ने पाया कि पीड़िता घटना के समय सोलह वर्ष से कम आयु की अवयस्क बालिका रही है, जिसे अभियुक्त द्वारा बलात्संग लैंगिक हमला का अपराध कारित किया गया है. उपरोक्त परिस्थितियों में अभियुक्त के साथ उदारता पूर्वक व्यवहार किया जाना उचित नहीं है. अतः अभियुक्त द्वारिका दास बैरागी पिता स्व. मनमोहन दास बैरागी, उम्र 59 वर्ष, निवासी ग्राम जर्वे, थाना नगरदा, जिला सक्ती छ.ग. को पाक्सो एक्ट की धारा 5 (ड)/ 6 के अधीन अपराध के आरोप में 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है. वहीं अभियुक्त द्वारा अर्थदण्ड की राशि अदा नहीं करने पर 6 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा न्यायालय द्वारा दी गयी है. उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से चंद्र प्रताप सिंह विशेष लोक अभियोजक पाक्सो जांजगीर ने पैरवी की.
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