Bilaspur News Update, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर में पुरानी रंजिश में युवक की रस्सी से गला दबाकर हत्या करने वाले तीन आरोपियों को जिला कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। घटना दो साल पहले सकरी की है। इस मामले में शासन की ओर से लोक अभियोजक बसंत कुमार लासरे ने पैरवी की।
जानिए पूरा मामला
मंजू सूर्यवंशी पति रामायण सूर्यवंशी ने 5 अगस्त 2024 को थाना सकरी में रिपोर्ट दर्ज कराया कि 4 अगस्त 2024 की रात 7:30 बजे उसके घर के सामने अनिल और करण नामक युवक आपस में लड़ रहे थे। लड़ाई की आवाज सुनकर उसके पति रामायण डंडा लेकर बाहर निकले। आवाज सुनकर वह भी बाहर आई तो देखा कि अनिल सूर्यवंशी उसके पति से करण को मारने के लिए डंडा मांग रहा था। इसी बात को लेकर दोनों में बहश हो गई और अनिल ने उसे जान से मारने की धमकी दी।
रात 2 बजे उसका पति बाथरूम के लिए उठा था और काफी देर तक वापस नहीं आया, जब पति काफी देर तक अंदर नहीं आया तो वह कमरे से बाहर निकली तो देखा कि उसका पति रामायण अपने गले के पास हाथ रखकर आंगन में पड़ा हुआ था। उसी दौरान राजेश सूर्यवंशी, रामकुमार सूर्यवंशी व योगेश सूर्यवंशी उनके आंगन की बाउंड्रीवाल को कूदकर भाग रहे थे। उसने 108 एम्बूलेंस को फोन किया और उसके आने पर पति को सिम्स अस्पताल ले गई। सिम्स में डॉक्टर ने उसके पति को मृत घोषित कर दिया।
सकरी पुलिस ने तीनों आरोपी राजेश सूर्यवंशी पिता रामकुमार सूर्यवंशी उम्र 35 वर्ष, योगेश सूर्यवंशी पिता कृष्ण कुमार सूर्यवंशी उम्र 23 वर्ष एवं रामकुमार सूर्यवंशी पिता वेद प्रसाद सूर्यवंशी उम्र 50 वर्ष, तीनों निवासी निवासी सैदा रोड सूर्यवंशी मोहल्ला सकरी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर उन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से तीनों को जेल भेज दिया गया था।
जिला न्यायालय में इस मामले की सुनवाई पंचम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश छाया सिंह, की अदालत में हुई जहां तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास एवं सौ-सौ रुपए का अर्थदंड देने की सजा सुनाई गई।
स्ट्रीट लाइट के नीचे जुआ खेलते पकड़ाए जुआरी
बिलासपुर। पुलिस ने स्ट्रीट लाइट के नीचे जुआ खेलते 4 जुआरियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से नगद और ताश पत्ती जब्त किया है।
तोरवा पुलिस को सूचना मिली कि बापूनगर मरीमाई मंदिर स्ट्रीट लाइट के नीचे जुआरी एकत्रित होकर जुआ खेल रहे हैं। पुलिस ने मौके पर दबिश देकर जुआ खेलते सावन चौहान, विक्की रक्सेल, अजीत ललपुरे, विकास चौहान को पकड़ लिया। उनके पास से 8 हजार रुपए जब्त किया गया है।
सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई
बिलासपुर। नगर पालिका निगम बिलासपुर द्वारा निगम कमिश्नर प्रकाश कुमार सर्वे के निर्देश में शहर को स्वच्छ, सुंदर एवं प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए लगातार अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में निगम के स्वच्छता अमले ने व्यापार विहार और में सघन जांच अभियान चलाया।
इस दौरान प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग एवं भंडारण करते पाए जाने पर कुल 11 दुकानदारों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। जांच के दौरान दुकानों से बड़ी मात्रा 13 किलो प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक सामग्री जब्त की गई। साथ ही संबंधित दुकानदारों पर नगर निगम ने 11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। भविष्य में प्लॉस्टिक के विक्रय करते पाए जाने पर
भारी भरकम जुर्माने की भी चेतावनी दी गई है। जिन दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई उनमें पुराना बस स्टैंड से सतीश जायसवाल, जितेंद्र छाबड़ा, मिली छाबड़ा, व्यापार विहार से सूरज, बलराम, दिनेश, महेश, सौरभ मिश्रा, नरेश मंगवानी, ललित और प्रतीक शामिल है। निगम

कमिश्नर श्री प्रकाश कुमार सर्वे ने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर्यावरण एवं जनस्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है। इसके उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लागू है, नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध निगम द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने व्यापारियों एवं नागरिकों से कपड़े, जूट अथवा अन्य पर्यावरण अनुकूल विकल्पों का उपयोग करने तथा प्रतिबंधित प्लास्टिक के उपयोग से बचने की अपील की है।
निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शहर को स्वच्छ एवं प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए यह अभियान निरंतर जारी रहेगा तथा प्रतिबंधित प्लास्टिक का विक्रय अथवा भंडारण करने वालों के विरुद्ध आगे भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम ने नागरिकों से स्वच्छता अभियान में सहभागी बनकर पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने का आग्रह किया है।
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