जोधपुर। काले हिरण के शिकार के मामले में अभिनेता सलमान खान की जमानत पर अब फैसला कल आएगा. कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. आज की रात सलमान को जोधपुर सेंट्रल जेल में ही रहना पड़ेगा. सेशंस कोर्ट में आज सलमान की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. बता दें कि सुनवाई से पहले सलमान के वकील उनसे जोधपुर सेंट्रल जेल में मिले. सलमान की ओर से उनके वकील महेश बोड़ा और हस्तीमल सारस्वत ने पैरवी की. वहीं सरकारी वकील पोकरराम विश्नोई रहे. जस्टिस रवींद्र कुमार जोशी ने मामले में सुनवाई की. सलमान के वकील ने 52 पन्नों की बेल एप्लीकेशन दायर की थी.

रात में सलमान बैरक नंबर 2 में रहे, इस से के बगह में ही रेप के दोषी आसाराम की सेल है. बताया जा रहा है कि सलमान खान रात के वक्त जेल में जमीन पर ही सोए और उन्होंने आज सुबह नाश्ता भी नहीं किया. रात में भी सलमान ने खाना नहीं खाया था.

गौरतलब है कि काले हिरण के शिकार के मामले में कल सलमान खान को 5 साल की सज़ा सीजेएम कोर्ट ने सुनाई. उन पर 10 हजार रुपए के जुर्माने की सजा भी सुनाई गई. कल कोर्ट ने सलमान खान को मामले में दोषी करार दिया था. वहीं अन्य सह आरोपियों सैफ अली खान, तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे को सबूतों के अभाव में कोर्ट ने बरी कर दिया था.

1998 में ये घटना तब हुई थी, जब सलमान खान और बाकी फिल्म स्टार्स ‘हम साथ-साथ हैं’ की शूटिंग कर रहे थे. लेकिन अन्य स्टार्स यानि तब्बू, सैफ, सोनाली और नीलम समेत 5 आरोपी को संदेह का लाभ मिला और कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया. ये मामला 20 सालों से कोर्ट में चल रहा है. तब्बू, सैफ, सोनाली और नीलम पर सलमान को शिकार के लिए उकसाने का आरोप लगा था.

बता दें कि काले हिरण के शिकार के मामले में सलमान खान पर 4 केस दर्ज हुए थे. इसमें से 3 केस हिरणों के शिकार के थे और एक केस आर्म्स एक्ट का था. दरअसल सलमान के साथ जो पिस्टल और राइफल थी, उसके लाइसेंस की अवधि खत्म हो चुकी थी.

इन मामलों में सुनाई जा चुकी है सज़ा

घोड़ा फार्म हाउस केस- 10 अप्रैल 2006 को सीजेएम कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई गई थी. सलमान फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट गए थे, जहां 25 जुलाई 2016 को उन्हें बरी कर दिया गया. हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है.

भवाद गांव केस- सीजेएम कोर्ट ने 2006 में सलमान को दोषी करार देते हुए एक साल की सजा सुनाई. हाईकोर्ट ने इस मामले में भी सलमान को बरी कर दिया था और इस फैसले के खिलाफ भी राज्य सरकार ने उच्चतम न्यायलय में अपील की है.

आर्म्स एक्ट- इसमें भी पिछले साल कोर्ट ने सलमान को बरी कर दिया था, लेकिन इस फैसले के खिलाफ भी राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अपील की है.

कांकाणी गांव में हिरणों का शिकार- 5 अप्रैल को इसी मामले में सलमान को 5 साल की सज़ा जोधपुर के सीजेएम कोर्ट ने सुनाई है. कांकाणी में शिकार द्वारा 2 हिरणों को मार दिया गया था. वहीं तब्बू, सैफ अली खान, नीलम और सोनाली बेंद्रे समेत 5 आरोपियों को सबूतों के अभाव में कोर्ट ने बरी कर दिया.