शैलेंद्र पाठक, बिलासपुर. ब्लैकमेलिंग के आरोपी फिरोज सिद्दीकी को आज हाईकोर्ट से राहत मिली है. हाईकोर्ट ने आगामी सुनवाई तक बैंक लॉकर तोड़ने के आदेश पर रोक लगा दी है.

पिछले दिनों निचली अदालत ने सिद्दीकी के तेलीबांधा स्थित आईडीबीआई बैंक के लॉकर को तोड़ने का आदेश दिया था. इसके बाद सिद्दीकी ने अधिवक्ता प्रवीण शर्मा के माध्यम से निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी. जिस पर शनिवार को सुनवाई की गई. न्यायाधीश ने आगामी आदेश तक लॉकर तोड़ने पर रोक लगा दी है.

बता दें कि रायपुर पुलिस ने 6 नवंबर को न्यायालय से सर्च वारंट के जरिये फिरोज सिद्दकी के लॉकर को खोलने की अनुमति ली थी.

इसे भी पढ़े- ब्लैकमेलिंग मामला : कोर्ट ने फिरोज सिद्दीकी के बैंक लॉकर तोड़ने का दिया आदेश