Bombay High Court On Firecrackers: गणेशोत्सव और अन्य त्योहारों के दौरान ध्वनि और वायु प्रदूषण पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र में सार्वजनिक सड़कों और रास्तों पर पटाखे फोड़ने पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कोर्ट ने लेजर लाइट और तेज रोशनी वाली हाई-इंटेंसिटी बीम के इस्तेमाल पर भी रोक लगाने के निर्देश दिए हैं।

इसके अलावा आयोजकों के लिए साउंड सिस्टम की निगरानी और डेसिबल स्तर की रिकॉर्डिंग को अनिवार्य किया गया है। नियमों का उल्लंघन होने पर साउंड सिस्टम जब्त करने और कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि आयोजकों से सिक्योरिटी डिपॉजिट लेने का भी प्रावधान किया गया है। समूहों के लिए 1 लाख रुपये और व्यक्तिगत आयोजकों के लिए 50 हजार रुपये की सुरक्षा राशि जमा करने की व्यवस्था बताई गई है। डेसिबल नियमों के उल्लंघन पर यह राशि जब्त की जा सकती है। कोर्ट ने साफ किया कि त्योहारों के नाम पर ध्वनि और वायु प्रदूषण के नियमों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

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