Rahul Gandhi Gets Setback From Bombay High Court: कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बॉम्बे हाईकोर्ट से झटका लगा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के खिलाफ टिप्पणी को लेकर मानहानि मामले में कांग्रेस सांसद को झटका दिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ मजिस्ट्रेट की ओर से जारी 2019 के समन को रद्द करने से इनकार कर दिया है।
दरअसल ये पूरा मामला 8 साल पुराना है। शिकायतकर्ता बीजेपी कार्यकर्ता महेश श्रीश्रीमाल का आरोप था कि सितंबर 2018 में राहुल गांधी ने राजस्थान में एक रैली की में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ मानहानि वाले बयान दिए थे। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ‘चोरों के सरदार’ और ‘कमांडर-इन-थीफ’ कहा था।
राहुल गांधी के खिलाफ महेश श्रीश्रीमाल ने गिरगांव मजिस्ट्रेट कोर्ट में मानहानि का केस दायर किया था। इसके बाद मजिस्ट्रेट कोर्ट ने अगस्त 2019 में राहुल गांधी को पेश होने का समन भेजा था। जुलाई 2021 में समन मिलने के बाद राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में इस आदेश को चुनौती दी थी। राहुल गांधी ने तर्क दिया था कि बीजेपी कार्यकर्ता की तरफ से दायर शिकायत कानूनी रूप से मान्य नहीं थी। उनका कहना था कि उन्होंने पार्टी का नाम नहीं लिया था और न ही किसी पहचान योग्य या निश्चित वर्ग को निशाना बनाया। ऐसे में कोई भी व्यक्ति या समूह स्पष्ट रूप से पीड़ित नहीं है।
राहुल गांधी ने क्या दलीलें दी?
बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील एडवोकेट जनरल मिलिंद साठे ने कहा कि प्रथम दृष्टया अपराध का मामला बनता है, जिससे इसे रद्द करने की हाईकोर्ट की शक्ति सीमित हो जाती है। साठे ने तर्क दिया कि CrPC की धारा 199 और IPC की धारा 499 (स्पष्टीकरण 2) के तहत, बीजेपी सदस्य कानूनी अधिकार रखने वाला पीड़ित व्यक्ति है। बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस नितिन बोरकर ने राहुल गांधी की दलील को खारिज कर दिया और कहा कि एक रजिस्टर्ड राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी होने के नाते, BJP निश्चित रूप से एक पहचानी जा सकने वाली संस्था है। इस स्टेज पर यह नहीं कहा जा सकता कि विवादित टिप्पणी केवल पार्टी के सीनियर लीडरशिप तक ही सीमित है।
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