कुमार इंदर,जबलपुर। मध्यप्रदेश में बहुचर्चित पीएससी परीक्षा परिणाम को लेकर शुक्रवार को जलबपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। नियम विरुद्ध परिणाम घोषित करने पर हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य शासन और लोक सेवा आयोग से दो दिन के भीतर जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 8 फरवरी को होगी।
बता दें कि परीक्षा में असंवैधानिक नियमों को अप्लाई करने का मामला होईकोर्ट में चल रहा है। मामला होईकोर्ट में लंबित होने के बाद भी आयोग ने रिजल्ट जारी कर दिया है। लोकसेवा आयोग ने संशोधित नियमों को दरकिनार करके मुख्य परीक्षा 2019 के परिणाम जारी कर दिया।
इस मामले को लेकर कोर्ट में याचिका लगाई गई है। याचिका पर सुनवाई चल रही है। जानकारी याचिकाकर्ता के वकील रामेश्वर सिंह ठाकुर ने दी।
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